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फसल खराब होने पर 72 घंटे में दें सूचना, तभी मिलेगा बीमा दावा का लाभ

ओलावृष्टि, जलभराव, अधिक बारिश और आकाशीय बिजली जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान बीमा में शामिल है।

By Digital DeskEdited By: Rajdil Shivhare
Publish Date: Sun, 27 Sep 2026 07:05:17 PM (IST)Updated Date: Sun, 27 Sep 2026 07:06:01 PM (IST)
फसल खराब होने पर 72 घंटे में दें सूचना, तभी मिलेगा बीमा दावा का लाभ

HighLights

  1. टोल फ्री नंबर जारी
  2. इन आपदाओं पर मुआवजा
  3. कटाई के बाद भी राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की सूचना देने की समय-सीमा तय की गई है। किसान फसल में नुकसान होने की स्थिति में 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा 7065514447 नंबर पर पीएम फसल बीमा योजना के चैटबाट के माध्यम से भी जानकारी और सहायता प्राप्त की जा सकती है।

प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान शामिल

कृषि विभाग के डीडीओ रामसुजान शर्मा ने बताया कि खड़ी फसल को स्थानीय आपदा से नुकसान होने पर किसान व्यक्तिगत आधार पर नुकसान की सूचना देकर बीमा दावा कर सकते हैं। इसमें ओलावृष्टि, जलभराव, अधिक बारिश और आकाशीय बिजली जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान शामिल है।


ऐसी स्थिति में घटना के 72 घंटे के भीतर सूचना देना जरूरी है। खेत में कटाई के बाद सुखाने के लिए रखी गई फसल को भी निर्धारित प्रावधानों के तहत बीमा दावा का लाभ मिल सकता है।

व्यक्तिगत आधार पर फसल क्षति का आकलन

ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश से फसल खराब होने पर कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक नुकसान की स्थिति में दावा किया जा सकता है। इसके लिए भी घटना की जानकारी 72 घंटे के भीतर देना आवश्यक है। नुकसान की सूचना मिलने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यक्तिगत आधार पर फसल क्षति का आकलन किया जाता है।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने की स्थिति में सूचना देने में देरी न करें और निर्धारित समय-सीमा में नुकसान की जानकारी उपलब्ध कराएं।