
डिजिटल डेस्क। राजधानी भोपाल के रिहाइशी इलाकों में सालों से गैर-कानूनी तरीके से संचालित हो रहीं दुकानों, दफ्तरों, बैंकों और शोरूमों पर नगर निगम अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। प्रारंभिक चरण में अरेरा कॉलोनी, बावड़िया कला और रोहित नगर क्षेत्र के 429 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस थमाए गए हैं, जिसके प्रभाव से अवैध कारोबार बंद होना शुरू हो गए हैं।
मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 तथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत जारी किए गए इन नोटिसों की समय-सीमा 27 जुलाई को समाप्त हो रही है। यदि निर्धारित समय तक भवन मालिकों ने वैध दस्तावेज जमा नहीं किए या व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं कीं, तो नगर निगम भवनों को खाली कराकर तुरंत सील करने की कार्रवाई करेगा।
शहर के कई प्रमुख आवासीय क्षेत्र पूरी तरह व्यावसायिक गतिविधियों की चपेट में आ चुके हैं। इनमें मुख्य रूप से अरेरा कॉलोनी, बावड़िया कला, अशोका गार्डन, इंद्रपुरी व पिपलानी, कोलार रोड व 10 नंबर मार्केट और संत हिरदाराम नगर शामिल हैं।
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नगर निगम के पास कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करने के लिए अब केवल 6 दिनों का समय बचा है। 30 जुलाई को भोपाल नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर यह सूचित करना है कि आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक काम रोक दिए गए हैं। इस मामले में 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य सुनवाई निर्धारित है।