MP में मनरेगा इंजीनियर्स ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा; 50% आरक्षण और बोनस अंक देने की मांग को लेकर खोला मोर्चा
संविदा अभियंताओं के हितों और भर्ती प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर संघ ने न्यायालय की शरण ली है, इसी बीच प्रस्तावित अभियंता परीक्षा स्थगित कर दी गई।
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 07:07:17 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 07:07:17 PM (IST)
HighLights
- विसंगतियों को लेकर हाई कोर्ट पहुंचा मनरेगा अभियंता संघ
- 50% आरक्षण और अनुभव का लाभ दिए जाने की मांग
- परीक्षा की तैयारी के लिए मांगी पर्याप्त अवकाश की स्वीकृति
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । मनरेगा संविदा अभियंताओं के हितों और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी विसंगतियों को लेकर मनरेगा अभियंता संघ ने हाई कोर्ट की शरण ली है। इसी बीच कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्रस्तावित अभियंता परीक्षा स्थगित कर दी गई है।
संघ अब 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ पात्र संविदा अभियंताओं को देने, न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता, सेवा अनुभव के आधार पर लाभ और परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त अवकाश देने जैसे मुद्दों पर विधिक राय ले रहा है।
अवकाश और बोनस अंक की मांग
संघ के अनुसार बड़ी संख्या में संविदा अभियंता वर्षों से विभाग में कार्यरत हैं और उन्हें तकनीकी एवं व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है। ऐसे में चयन प्रक्रिया में उनके अनुभव को उचित महत्व देने और नियमों के तहत संभव होने पर बोनस अंक देने की मांग की जा रही है।
संघ के समक्ष यह विषय भी आया है कि कुछ जिलों में संविदा अभियंताओं को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय अथवा अवकाश उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
कुछ स्थानों पर जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा केवल परीक्षा के दिन एक दिवस का अवकाश दिए जाने की स्थिति बताई जा रही है।