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केरल में स्थित MP की 'बानाची एस्टेट' बेचेगी मोहन सरकार, कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

केरल के वायनाड जिले के सुल्तान बाथरी में स्थित मध्य प्रदेश की 224.31 हेक्टेयर की बानाची एस्टेट को बेचा जाएगा। इसके लिए पहले मूल्यांकन होगा। इसके आधार ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 10:15:04 PM (IST)Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 12:15:52 AM (IST)
केरल में स्थित MP की 'बानाची एस्टेट' बेचेगी मोहन सरकार, कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला
वायनाड में स्थित MP की 'बानाची एस्टेट' बेचेगी मोहन सरकार, ये तस्वीर एआई से बनाई है...

HighLights

  1. केरल के वायनाड में स्थित MP की 224 हेक्टेयर एस्टेट बेचेगी मोहन सरकार
  2. अतिक्रमण और आय न होने के कारण कैबिनेट ने बिक्री के प्रस्ताव को दी मंजूरी
  3. वायनाड की जमीन पर 160 परिवार काबिज, अब केरल सरकार को दिया जाएगा प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केरल के वायनाड जिले के सुल्तान बाथरी में स्थित मध्य प्रदेश की 224.31 हेक्टेयर की बानाची एस्टेट को बेचा जाएगा। इसके लिए पहले मूल्यांकन होगा। इसके आधार पर राज्य सरकार की ओर से केरल सरकार को प्रस्ताव दिया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। भूमि पर स्वामित्व प्रदेश की प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी का है।

कैबिनेट में हुई चर्चा: अतिक्रमण और शून्य आय बना कारण

सूत्रों के अनुसार, इसके पहले वित्त विभाग के इस प्रस्ताव पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पूछा कि इस परिसंपत्ति को क्यों बेचा जा रहा है और इससे हमें क्या प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि वहां अतिक्रमण हो रहा है। राज्य को कोई आय भी नहीं हो रही है। पहले मूल्यांकन कराया जाएगा और फिर कैबिनेट के अनुमोदन से आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया।


अतिक्रमण और कानूनी विवाद: 160 किसान परिवार हैं काबिज

केरल में मध्य प्रदेश की 224.31 हेक्टेयर की बानाची एस्टेट पर समय-समय पर अतिक्रमण होता गया। 64.95 हेक्टेयर हिस्से पर 160 किसान परिवार काबिज हैं। केरल हाई कोर्ट में भी मामला गया और दोनों राज्यों को आपसी सहमति से मामला सुलझाने के लिए कहा गया। वित्त विभाग का मानना है कि परिसंपत्ति पर अपना मालिकाना हक बनाकर रखने का कोई लाभ नहीं है। भूमि को लेकर विवाद होते हैं। इसे कलेक्टर गाइडलाइन लेकर केरल सरकार को सौंप दिया जाता है तो उचित रहेगा।

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