'पैसे लेकर नहीं दिया प्लॉट, अब 18% ब्याज समेत लौटाएं ₹8.81 लाख'; भोपाल उपभोक्ता आयोग ने समिति को दिया 45 दिन का अल्टीमेटम
ईदगाह हिल्स निवासी अनिल तलरेजा ने न्यू मित्र मंडल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित के खिलाफ वर्ष 2021 में शिकायत प्रस्तुत की थी। जिस पर उपभोक्ता आयोग...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 04:55:42 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 04:55:42 PM (IST)
प्रतीकात्मकHighLights
- पूरी राशि जमा करने के बावजूद प्लॉट आवंटित नहीं किया
- न्यू मित्र मंडल गृह निर्माण सहकारी समिति पर लगाया जुर्माना
- 45 दिन में 18 प्रतिशत ब्याज समेत लौटाने होंगे 8.81 लाख
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । पसंद का घर बनाने के लिए गृह निर्माण सहकारी समिति से प्लॉट बुक कराने के बाद पूरी राशि जमा करने वाले उपभोक्ता को जब प्लॉट नहीं मिला तो मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा। आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल, सदस्य डॉ. प्रतिभा पांडेय और डॉ. संजीव सिंह की बेंच ने माना कि समिति ने प्लाट के लिए राशि प्राप्त करने के बावजूद प्लाट उपलब्ध नहीं कराया।
साथ ही वरिष्ठता सूची और आवंटन का आधार भी पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया।
आयोग ने माना सेवा में कमी
आयोग ने इसे सेवा में कमी माना।आयोग ने जमा मूलधन 1.65 लाख पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित राशि लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति राशि 30 हजार रुपये भी देने के निर्देश दिए।
आयोग ने समिति को आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर 1.65 लाख रुपये मूलधन पर संबंधित जमा राशियों के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 6.86 लाख और 30 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए देने के निर्देश दिए।
इस तरह समिति को 8.81 लाख रुपये देने के आदेश दिए।
ये है मामला
दरअसल ईदगाह हिल्स निवासी अनिल तलरेजा ने न्यू मित्र मंडल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित के खिलाफ वर्ष 2021 में शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में बताया गया कि वह समिति का सदस्य था और 1500 वर्गफीट के प्लॉट के लिए कुल 1 लाख 65 हजार रुपये जमा किए थे।
राशि जमा करने के बावजूद लंबे समय तक प्लॉट का पंजीयन और आवंटन नहीं किया गया। बार-बार अनुरोध के बाद भी समिति ने प्लॉट उपलब्ध नहीं कराया और राशि भी वापस नहीं की।
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समिति ने उपभोक्ता को फ्लैट का विकल्प भी दिया
समिति ने प्लॉट के स्थान पर फ्लैट लेने का विकल्प दिया, लेकिन उपभोक्ता ने इसे स्वीकार नहीं किया। समिति ने अपने पक्ष में कहा कि भूमि की उपलब्धता कम होने और पूर्व में लिए गए निर्णयों के कारण सभी सदस्यों को प्लॉट देना संभव नहीं था।
समिति ने 12 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि लौटाने का प्रस्ताव भी दिया था। इसके तहत 4 जनवरी 2022 को 5,28,160 रुपये का चेक भेजा गया, जिसे उपभोक्ता ने स्वीकार नहीं किया।