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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 13, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Bhopal Hindu Girl Rape Case: भोपाल पुलिस ने दुष्कर्म-ब्लैकमेलिंग कांड 
के पहले केस में पेश किया 250 पन्नों का चालान

Bhopal Rape Blackmailing Case: भोपाल के बागसेवनिया थाना पुलिस ने टीआईटी कॉलेज की हिंदू छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग कांड में मुख्य आरोपित फरहान...और पढ़ें

By Prashant PandeyEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Fri, 13 Jun 2025 12:03:56 PM (IST)Updated Date: Fri, 13 Jun 2025 12:12:49 PM (IST)
Bhopal Hindu Girl Rape Case: भोपाल पुलिस ने दुष्कर्म-ब्लैकमेलिंग कांड 
के पहले केस में पेश किया 250 पन्नों का चालान
भोपाल लव जिहाद केस के आरोपी।

HighLights

  1. टीआईटी कॉलेज की छात्राओं को बनाया निशाना, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप।
  2. पुलिस ने 57 गवाहों की लिस्ट के साथ पेश किया चालान, मेडिकल रिपोर्ट भी शामिल।
  3. पीड़िताओं को मतांतरण के लिए प्रताड़ित किया, बुर्का पहनने को कहा और मांस खिलाया।

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल में टीआईटी कॉलेज की हिंदू छात्राओं को निशाना बनाकर उनसे दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग कांड में दर्ज हुए पहले मामले में बागसेवनिया थाना पुलिस ने गुरुवार को भोपाल जिला न्यायालय में 250 पन्नों का चालान पेश किया है।

विशेष न्यायाधीश नीलम मिश्रा की अदालत में पेश इस केस में कांड का मुख्य आरोपित फरहान खान और उसका साथी साहिल खान आरोपित है। पुलिस ने जांच के बाद 57 गवाहों की लिस्ट के साथ 240 पेज का चालान पेश किया है। चालान के साथ पीड़िताओं की मेडिकल रिपोर्ट और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अदालत में पेश किए गए हैं।


वीसी के जरिए अदालत में पेश किया

जेल में बंद आरोपित फरहान और साहिल को पुलिस ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया था। बता दें कि 12 अप्रैल को पीड़िता ने अशोकागार्डन थाना क्षेत्र निवासी फरहान खान के खिलाफ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज किया था।

पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि फरहान ने उससे मारपीट कर दुष्कर्म किया था। साथ ही उस पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया था। इस केस के बाद पुलिस ने आरोपित के फोन की जांच की तो उसमें आठ युवतियों के वीडियो मिले। इसके बाद पुलिस ने उन युवतियों से संपर्क किया तो लगभग सभी पीड़िताएं टीआईटी कॉलेज की निकलीं।

बुर्का पहनने को कहता था, जबरन मांस भी खिलाया

उन्होंने बताया कि फरहान ने दोस्ती कर उनसे दुष्कर्म किया। साथ ही उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रताड़ित किया। किसी को बुर्का पहनने को कहता तो किसी को जबरन मांस खिलाया। इस पूरी प्रकरण में उसका दोस्त अली, साहिल, साद, नबील और अबरार भी शामिल हैं। अली दो मामलों में दुष्कर्म का आरोपित है।

डांस क्लास के नाम पर देह व्यापार का आरोप

साथ ही साहिल पर डांस क्लास के जरिए देह व्यापार का आरोप है। साद आरोपित फरहान को गांजा पहुंचाता था, जिसे वे जबरन पीड़िताओं को पिलाते थे। नबील व अबरार इन करतूतों के लिए उन्हें अपने किराये का कमरा उपलब्ध करवाते थे। पहले केस में चालान पेश किया गया है। अगले सप्ताह तक सभी प्रकरणों में चालान पेश किए जाएंगे।