नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आरपीएफ द्वारा दो महीनों अप्रैल और मई के दौरान पश्चिम-मध्य रेलवे के स्टेशनों और यात्री ट्रेनों की चैकिंग की गई। इस दौरान की गई अलार्म चेन पुलिंग चैकिंग में 1721 व्यक्तियों, रेल यात्रियों को अवैध रूप से चेन पुलिंग करते हुए पकड़ा गया। उनके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत प्रकरण दर्ज कर रेल न्यायालय में पेश किया गया। वहां उनसे कुल 6 लाख 12 हजार 378 रुपये जुर्माना वसूल किया गया।
इसी तरह आरपीएफ द्वारा अप्रैल एवं मई के महीनों में पश्चिम-मध्य रेलवे के यात्री ट्रेनों और स्टेशनों पर अनधिकृत रूप से खाने-पीने का सामान बेचने वाले 3033 वेंडरों पर रेलवे एक्ट की धारा 144 के तहत कार्रवाई की गई। इन पर प्रकरण दर्ज करते हुए रेलवे कोर्ट में पेश किया गया, उनसे कुल 24 लाख 94 हजार 364 रुपये जुर्माना वसूल किया गया।
पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय के निर्देश पर पश्चिम-मध्य रेल जोन में आरपीएफ द्वारा अनधिकृत रूप से चेन पुलिंग करने और खाने-पीने का सामान बेचने वाले अवैध वेंडरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आरपीएफ भोपाल, जबलपुर एवं कोटा मंडल द्वारा तीनों मंडलों के अलग-अलग स्टेशनों पर कार्रवाई करने विशेष टीमें गठित की गईं।