भोपाल, नवदुनिया प्रतिनिधि। बाल विवाह को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा। बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुरीति है इससे बच्चों के शोषण एवं अधिकारों के उल्लंघन के साथ-साथ समाज के विकास पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इस कुरीति को समाज के सहयोग से ही जड़ से समाप्त किया जा सकता है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी से अपील की है कि बाल विवाह नहीं करें, न ही आसपास बाल विवाह होने दें। बाल विवाह करना गैरकानूनी है।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह कराता है, करता है, उसमें सहायता करता है या बाल विवाह को बढ़ावा देता है, तो उसे दो वर्ष के कठोर कारावास या एक लाख रूपये तक का अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
अक्षय तृतीया पर लोगों के सहयोग से रोंके बाल विवाह
कलेक्टर ने कहा कि तीन मई को अक्षय तृतीया पर वैवाहिक कार्यक्रमों में किसी भी स्थिति में बाल विवाह को रोकने के लिये समुदाय का सहयोग अत्यावश्यक है। सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों से अपील की है कि वे अपने आयोजनों में बाल विवाह रोकने के लिए एहतियात बरतें। बाल विवाह नहीं करेंगे, इस आशय का पत्र कलेक्टर एवं महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालय में प्रस्तुत करें। इसी प्रकार प्रेस, हलवाई, कैटरर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखिया, बैंड, डीजे वाले, घोड़ी वाले, ट्रांसपोर्टर्स आदि से भी अनुरोध किया है कि सभी वर-वधू का आयु संबंधी प्रमाण पत्र के परीक्षण के बाद ही अपनी सेवाएं दें। अन्यथा वे भी बाल विवाह जैसे गैरकानूनी कार्य के सहयोगी माने जाएंगे और दंड के भागी बनेंगे। विवाह पत्रिका मुद्रित करने वाली प्रिंटिंग प्रेस के मालिक भी विवाह पत्रिका में स्पष्ट उल्लेख करें कि वर-वधू बालिग हैं।
इन नंबरों पर दें बाल विवाह की सूचना
बाल विवाह की सूचना शीघ्र ही जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास के मोबाइल नम्बर 7566102244, एकीकृत बाल विकास परियोजना गोविन्दपुरा के मोबाइल नम्बर 8602261675, एकीकृत बाल विकास परियोजना के मोबाइल नम्बर 9425028930, एकीकृत बाल विकास परियोजना जेपी नगर के मोबाइल नम्बर 9425462585, एकीकृत बाल विकास परियोजना चांदबड़ के मोबाइल नम्बर 9425830101, एकीकृत बाल विकास परियोजना मोतिया पार्क के मोबाइल नम्बर 9425124018, एकीकृत बाल विकास परियोजना कोलार के मोबाइल नम्बर 9425372964, एकीकृत बाल विकास परियोजना बाणगंगा के मोबाइल नम्बर 9685705091, एकीकृत बाल विकास परियोजना फंदा ग्रामीण के मोबाइल नम्बर 8319059635, एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसिया - 1 के मोबाइल नम्बर 6260528588 एवं एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसिया - 2 के मोबाइल नम्बर 9329696721 पर दें। इसके अलावा डायल -100, महिला बाल विकास जिला कार्यालय भोपाल के दूरभाष क्रमांक 0755-2530110 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर भी बाल विवाह की सूचना दे सकते हैं।
Posted By: Ravindra Soni
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