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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 22, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

कांग्रेस MLA आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत, SIT जांच और FIR पर लगाया स्टे

भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज मामले में एफआईआर ...और पढ़ें

By Brijendra RishishwarEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 03:54:08 PM (IST)Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 03:54:08 PM (IST)
कांग्रेस MLA आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत, SIT जांच और FIR पर लगाया स्टे
आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत। (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. SC से प्रियदर्शनी कॉलेज के छात्रों को भी मिली बड़ी राहत
  2. हाई कोर्ट के निर्देश पर विधायक के खिलाफ दर्ज हुई थी FIR
  3. हाईकोर्ट के आदेश पर जांच के लिए SIT का किया था गठन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को एमपी हाई कोर्ट जबलपुर ने विधायक मसूद के इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज के मामले में एफआईआर दर्ज करने और एसआइटी जांच के आदेश दिए थे। आदेश के बाद भोपाल के कोहेफिजा थाने में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ कूटरचित दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी करने का केस दर्ज किया गया।

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने कॉलेज को मान्यता दिलवाई। इस मामले में विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार जस्टिस जेके माहेश्वरी की बैंच में विधायक मसूद की याचिका पर सुनवाई हुई। कांग्रेस विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा ने पक्ष रखा।


यह था मामला

बता दें कि पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने कालेज की मान्यता को रद्द कर दिया था, लेकिन छात्र हित को देखते हुए कालेज में छात्रों की पढ़ाई को जारी रखा गया था। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण इतने सालों तक कालेज नहीं चल सकता था।