
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के चंदनपुरा और कलियासोत डैम डूब क्षेत्र में टावर निर्माण के लिए 85 पेड़ काटने की दी गई अनुमति पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पर्यावरणविद् राशिद नूर खान ने भोपाल कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने कथित तौर पर गलत पते का हवाला देकर नगर निगम (बीएमसी) से पेड़ काटने की सशुल्क अनुमति हासिल की है।
जानकारी के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन के लिए दो आवेदनों के तहत यह अनुमति ली गई। पहले आवेदन में 24 पेड़ों के लिए 2.83 लाख रुपये और दूसरे में 61 पेड़ों के लिए 3.66 लाख रुपये का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह पूरा इलाका घना जंगल और संवेदनशील टाइगर मूवमेंट जोन है।
दस्तावेजों में चंदनपुरा टाइगर एरिया छिपाकर खुशीलाल अस्पताल के पीछे और कलियासोत डैम डूब क्षेत्र दर्शाया गया है। शिकायत में मांग की गई है कि चंदनपुरा 13 शटर और डूब क्षेत्र में जारी टावर निर्माण व पेड़ों की कटाई तत्काल रोकी जाए, गलत जानकारी पर जारी अनुमति निरस्त हो, मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और इसे सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) के संज्ञान में लाया जाए।