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निर्मला सप्रे की सदस्यता पर शीतकालीन सत्र के बाद फैसला, SC ने दिया 2 महीने का समय

बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता पर विधानसभा का निर्णय सात से 11 दिसंबर तक होने वाले शीतकालीन सत्र के बाद आने की संभावना है।

By Digital DeskEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Sat, 07 Nov 2026 07:52:49 AM (IST)Updated Date: Sat, 07 Nov 2026 08:11:21 AM (IST)
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निर्मला सप्रे की सदस्यता पर शीतकालीन सत्र के बाद फैसला, SC ने दिया 2 महीने का समय
विधायक निर्मला सप्रे। फाइल फोटो।

HighLights

  1. शीतकालीन सत्र के बाद आ सकता है फैसला
  2. सुप्रीम कोर्ट ने तय की दो माह की समयसीमा
  3. दोनों पक्ष रख चुके हैं अपना पक्ष

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । सागर जिले के बीना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता पर निर्णय विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष को दो माह में दलबदल संबंधी इस मामले में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

भाजपा के साथ होने का दावा


बता दें की शीतकालीन सत्र सात से 11 दिसंबर तक के लिए बुलाया गया है।निर्मला सप्रे ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 4 माह बाद हुए लोकसभा चुनाव में वह मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के साथ भाजपा के मंच पर थीं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दलबदल का आरोप लगाते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को सदस्यता समाप्त करने का आवेदन दिया मगर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया।


यह भी पढ़ें- 'निर्मला सप्रे की सदस्यता पर दो महीने में फैसला करें एमपी विधानसभा अध्यक्ष', सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने तय की दाे माह की समयसीमा

सिंघार की याचिका पर हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को प्रकरण के लिए समयसीमा में बांधने से इन्कार कर दिया। इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर यह निर्देश दिए गए कि अध्यक्ष दो माह में प्रकरण का निराकरण करें। विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों का कहना है कि दलबदल संबंधी आरोप के संबंध में साक्ष्य लिए जा चुके हैं।

दोनों पक्ष अपनी बात रख चुके हैं। चूंकि, विधानसभा का सत्र अधिसूचित हो चुका है इसलिए संभावना यही है कि इसके बाद निर्णय सुनाया जाएगा।

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