MP प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नया पेंच : 796 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की दोबारा होगी जांच; चूक हुई तो जाएगी नौकरी
एनआईओएस से वर्ष 2017-19 के बीच डीएलएड करने वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2025 के 796 चयनित अभ्यर्थियों का विशेष समिति द्वारा 24 से 26 जुलाई तक भोपाल में ...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 24 Jul 2026 12:08:49 PM (IST)Updated Date: Fri, 24 Jul 2026 12:08:49 PM (IST)
प्रतीकात्मक फोटो, एआई से तैयार की गई है।।HighLights
- 796 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की दोबारा जांच
- मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य
- अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थिता निरस्त हो सकती है
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2025 की चयन प्रक्रिया के बीच लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से डीएलएड करने वाले 796 चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का दोबारा सत्यापन कराने का फैसला लिया है।
24 से 26 जुलाई तक होगी जांच
विभाग ने इसके लिए विशेष समिति गठित कर 24 से 26 जुलाई तक भोपाल में दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। डीपीआई के अनुसार यह प्रक्रिया केवल उन अभ्यर्थियों के लिए होगी, जिन्होंने वर्ष 2017 से 2019 के बीच एनआईओएस से डीएलएड किया है और 18 से 21 जुलाई के दौरान आयोजित दस्तावेज सत्यापन में शामिल हुए थे।
इन सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
डीएलएड प्रमाण पत्र का होगा निरीक्षण
विभाग का कहना है कि एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड करने की अनुमति केवल उन शिक्षकों को दी गई थी, जो पहले से किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत थे। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि चयनित अभ्यर्थियों ने प्रवेश के समय निर्धारित पात्रता पूरी की थी और उनके सेवा संबंधी दस्तावेज एवं डीएलएड प्रमाण पत्र नियमों के अनुरूप हैं।
सत्यापन की प्रक्रिया 24 से 26 जुलाई तक माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर शिवाजी नगर भोपाल में होगी। अभ्यर्थियों को सभी मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्वप्रमाणित प्रतियां भी लानी होंगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी तय समय पर उपस्थित नहीं होता है या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।
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सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- 10वीं, 12वीं और डीएलएड की अंकसूची एवं प्रमाण पत्र।
- संबंधित विद्यालय में कार्यरत होने का नियुक्ति/कार्यादेश।
- संस्था प्रमुख द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र।
- निर्धारित प्रारूप में 100 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र।