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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 22, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Electricity Bill: बिजली का बिल नहीं भरा, तो कंधे से उतर जाएगी 'शान'... कैंसल हो जाएगा लाइसेंस

मध्य प्रदेश में मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अब बिजली बिल जमा नहीं करने वालों के शस्त्र लाइसेंस कैंसल करवाएगी। जो भी बिजली बिल नहीं भर रहे हैं उनकी...और पढ़ें

By Madanmohan malviyaEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Thu, 22 Aug 2024 07:37:08 AM (IST)Updated Date: Mon, 26 Aug 2024 03:22:06 PM (IST)
Electricity Bill: बिजली का बिल नहीं भरा, तो कंधे से उतर जाएगी 'शान'... कैंसल हो जाएगा लाइसेंस
मध्य प्रदेश में बिजली का बिल नहीं भरने वालों पर होगी कार्रवाई।

HighLights

  1. बिजली कंपनी ने शस्त्र लाइसेंसधारियों की सूची जिला प्रशासन से मांगी है।
  2. शासकीय सेवकों के भी बकाया भुगतान कराने के संबंध में पत्र लिखा गया है।
  3. भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में यह कार्रवाई होगी।

मदनमोहन मालवीय, नईदुनिया, भोपाल(Power Bill)। यदि आपके पास शस्त्र का लाइसेंस है और आप बिजली का बिल नियमित रूप से जमा नहीं कर रहे हैं तो शस्त्र लाइसेंस छिन सकता है। कंधे पर लटकी आपकी शान नीचे उतर सकती है। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बकाया राशि वसूलने के लिए यह तैयारी की है।

अब बिजली कंपनी बिल जमा नहीं करने वालों के शस्त्र लाइसेंस जिला प्रशासन से निलंबित करवाएगी। साथ ही यदि कोई नया शस्त्र लाइसेंस बनवाना चाह रहा है तो उनको भी एनओसी नहीं मिल पाएगी। इस कार्य के लिए बिजली कंपनी जिला प्रशासन की मदद से उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित करवाएगी।


भोपाल में 17 करोड़ रुपये से अधिक बकाया

मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दिए गए नए आदेश भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में लागू रहेगा। भोपाल में 28 हजार 500 बकायादार हैं, इनसे कंपनी को लगभग 17 करोड़ रुपये की राशि वसूल करनी है।

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इनमें पुराने शहर के करोंद, भानपुर, चांदबड़ सहित पूर्व संभाग के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में 13 हजार 500 बकायादारों पर लगभग आठ करोड़ रुपये बकाया हैं। वहीं, आरिफ नगर, काजी कैंप, टीला जमालपुरा सहित उत्तर संभाग के दायरे में आने वाले 15 हजार बकायादारों पर लगभग नौ करोड़ रुपये बकाया हैं। इसी तरह ग्वालियर में 80 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जो हर महीने बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं।

जिला प्रशासन से मांगी गई है सूची

कंपनी ने भोपाल, ग्वालियर सहित अन्य जिलों में शस्त्र लाइसेंसधारियों की सूची जिला प्रशासन से मांगी है। उसके आधार पर बकायादारों की जानकारी तैयार कर वापस जिला प्रशासन को दी जाएगी। इसके बाद ऐसे सभी उपभोक्ताओं को नोटिस देकर मौका दिया जाएगा और फिर भी जमा नहीं करने पर उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कंपनी द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों से शासकीय सेवकों के भी बकाया भुगतान कराने के संबंध में पत्र लिखा गया है।

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बिजली बिल जमा न करने वालों पर होगी कार्रवाई

बिजली कंपनी गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कार्रवाई करेगी। इसके तहत बिजली बिल न जमा करने वाले और बिजली चुराने वालों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। इस संबंध में जिलों के कलेक्टर व बिजली कंपनी के अधिकारी बिल जमा नहीं करने वाले शस्त्रधारी उपभोक्ताओं को चिह्नित कर कार्रवाई करेंगे। - क्षितिज सिंघल, प्रबंध संचालक, मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

कई उपभोक्ता नहीं जमा कर रहे बिल

मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ऐसे उपभोक्ताओं की जानकारी जटाना शुरू की है, जो पिछले कुछ महीनों से बिल जमा नहीं कर रहे हैं। इनमें कुछ बड़े उपभोक्ता भी शामिल हैं, जिनके बारे में जिला प्रशासन से भी जानकारी मांगी है। जल्द ही ऐसे उपभोक्ता जो बिल जमा नहीं कर रहे हैं और उनके पास शस्त्र लाइसेंस हैं, उनके लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। - मनोज द्विवेदी, वरिष्ठ प्रकाशन एवं नोडल अधिकारी, ऊर्जा विभाग