नए साल की शराब पार्टी के लिए लाइसेंस जरूरी, आबकारी विभाग ने तय की फीस
MP News: नए साल की पार्टी में जाम छलकाने के लिए फीस चुकानी होगी, इसके लिए आबकार विभाग ने लाइसेंस फीस तय कर दी है। यदि बिना लाइसेंस के शराब पार्टी की ग ...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 04:47:45 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 04:47:45 PM (IST)
न्यू ईयर पार्टी के लिए शराब पर परमिट अनिवार्य।HighLights
- न्यू ईयर पार्टी के लिए शराब पर परमिट अनिवार्य।
- बिना लाइसेंस शराब पार्टी पर होगी कार्रवाई।
- जानें आबकारी विभाग की नई दरें।
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नए साल की पार्टी में जाम छलकाने के लिए फीस चुकानी होगी, इसके लिए आबकार विभाग ने लाइसेंस फीस तय कर दी है। यदि बिना लाइसेंस के शराब पार्टी की गई तो विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश अनुसार स्वयं के मकान पर यदि शराब पार्टी कर रहे हैं तो 500 रुपये प्रति लाइसेंस और मैरिज गार्डन, सामुदायिक भवन के लिए पांच हजार रुपये प्रति लाइसेंस फीस देना होगी।
वहीं लाजिंग,बोर्डिंग की सुविधा वाले, होटल, रेस्टोरेंट को एक दिन के लिए 10 हजार रुपये प्रति लाइसेंस फीस देना होगा। जबकि आबकारी विभाग ने व्यसायिक किस्म के कार्यक्रमों ,आयोजनों आदि के लिए लोगों की संख्या के हिसाब से लाइसेंस की फीस तय की है।जिसमें 500 व्यक्तियों के कार्यक्रम के लिए 25 हजार, एक हजार के लिए 50 हजार, दो हजार के लिए 75 हजार, पांच हजार तक के लिए एक लाख और पांच हजार से अधिक के लिए दो लाख रुपये एक दिन के लाइसेंस की फीस देनी होगी।