Bhopal News: अग्निशमन उपकरण और अनापत्ति प्रमाण पत्र न होने पर भवन मालिकों पर होगी कार्रवाई
Bhopal News: निगमायुक्त ने अग्नि सुरक्षा को देखते हुए जारी की अधिसूचना। भवन स्वामी के लिए फायर ऑडिट करवाना जरूरी।
By Ravindra Soni
Edited By: Ravindra Soni
Publish Date: Sat, 29 May 2021 09:05:03 AM (IST)
Updated Date: Sat, 29 May 2021 09:05:03 AM (IST)

Bhopal News: भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। निर्धारित मापदंडों के अनुसार अग्निशमन उपकरण न होने और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने वाले भवन मालिकों के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई करेगा। इसे लेकर निगमायुक्त केवीएस चौधरी कोलसानी ने निर्धारित समय सीमा में विभिन्न श्रेणियों के भवनों में निर्धारित मापदंडों अनुसार अग्निशमन उपकरणों की स्थापना एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगर निगम आयुक्त को अग्निशमन प्राधिकारी घोषित किया है।
निगम आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर निगम भोपाल सीमांतर्गत विद्यमान ऐसे भवन जो मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 87 एवं बिल्डिंग कोड (एनबीसी) 2016 के भाग-चार की कंडिका 1.2 के तहत आते है, में निर्धारित मापदंडों अनुसार अग्निशमन उपकरणों की स्थापना करना एवं फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना प्रत्येक भवन स्वामी के लिए अनिवार्य है। यह प्रत्येक भवन स्वामी/भवन निर्माता का उत्तरदायित्व भी है। फायर अनापत्ति/निर्धारित मापदंड अनुसार फायर उपकरण स्थापित किए जाने की प्रक्रिया के लिए अग्निशमन प्राधिकारी के विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और निर्धारित समयावधि में यदि कोई भवन स्वामी व निर्माता निर्धारित मापदंडों के अनुसार फायर उपकरणों की स्थापना नहीं करता और फायर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता तो ऐसे भवन स्वामियों के विरुद्ध निगम द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
18 अग्निशमन इंजीनियर्स को लाइसेंस जारी
अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत प्रतिवर्ष अपने भवन का फायर ऑडिट करवाना अनिवार्य है। यह फायर ऑडिट रिपोर्ट निगम के श्यामला हिल्स स्थित फायर ब्रिगेड कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगी। फायर ऑडिट हेतु अधिमान्य फायर कन्सल्टेंट की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। निगम ने 18 अग्निशमन इंजीनियर्स (फायर कन्सलटेंट्स) को अनुज्ञप्ति व लाइसेंस जारी किए हैं। इन कन्सलटेंट्स के नाम, मोबाइल नंबर व अन्य आवश्यक जानकारी नगर निगम भोपाल के पोर्टल पर भी अपलोड हैं और अन्य जानकारी फायर ब्रिगेड कार्यालय श्यामला हिल्स से प्राप्त की जा सकती है।