भोपाल में 1 अगस्त से 29 सितंबर तक हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, मेडिकल और इमरजेंसी में रहेगी छूट
बिना हेलमेट वाहन चलाने से वाहन चालक और आम जनता दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। यह प्रतिबंध एक अगस्त से लागू होकर 29 सितंबर तक लागू रहेगा। यह प्रतिबंध मेडिकल संबंधी स्थितियों में लागू नहीं होगा।
Publish Date: Thu, 31 Jul 2025 12:30:05 AM (IST)
Updated Date: Thu, 31 Jul 2025 12:39:48 AM (IST)
हेलमेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल।HighLights
- हादसों को लेकर कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश किए जारी।
- शासकीय आदेश नहीं मानने पर पंप का लाइसेंस भी होगा रद्द।
- प्रतिबंध एक अगस्त से लागू होकर 29 सितंबर तक लागू रहेगा।
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले के सभी पेट्रोल पंपों से पेट्रोल भरवाने वाले दो पहिया वाहनों चालकों के लिए हेलमेट के पेट्रोल और सीएनजी नहीं देने के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
अगर कोई पेट्रोल पंप इस आदेश का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जमानत राशि जब्त कर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। कलेक्टर के आदेश में ऐसे दो पहिया वाहन चालक जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है, उन्हें भोपाल जिले के किसी भी पेट्रोल पंप या सीएनजी पंप पर पेट्रोल और सीएनजी नहीं दी जाएगी।
बिना हेलमेट वाहन चलाने से वाहन चालक और आम जनता दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। यह प्रतिबंध एक अगस्त से लागू होकर 29 सितंबर तक लागू रहेगा। यह प्रतिबंध मेडिकल संबंधी स्थितियों में लागू नहीं होगा।
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खाद्य अमला करेगा पंपों की निगरानी
वर्तमान में अधिकतर पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ऐसे में खाद्य विभाग इन पेट्रोल पंपों के सीसीटीवी फुटैज की जांच कर सकता है। इसके साथ आकस्मिक निगरानी भी की जा सकती है। बिना हेलमेट के पेट्रोल और सीएनजी देने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर एक्शन लिया जाएगा।