नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में महिलाएं मॉल आदि संस्थानों में नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। ओवर टाइम करने पर दोगुनी दर पर मजदूरी की पात्रता रहेगी। सप्ताह में काम करने के घंटे भी निर्धारित होंगे। यह प्रावधान श्रम मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल द्वारा सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत कारखाना मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक में किए गए हैं।
विधेयक में प्रविधान किया है कि कारखानों में किसी सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे की अवधि को किसी दिन विश्राम के अंतराल सहित 12 घंटे तक कर्मचारियों की लिखित सहमति के बढ़ाया जा सकेगा। 48 घंटे पूरे होने के बाद सप्ताह के शेष दिन ऐसे कर्मचारी के लिए पेड लीव होंगे। सरकार अधिसूचना के माध्यम से काम के घंटों को बिना किसी अंतराल के छह घंटे तक बढ़ा सकेगी।
कर्मचारी किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक, छह दिन काम करता है तो किसी भी दिन नौ घंटे से अधिक, सप्ताह में पांच दिन में किसी भी दिन दस घंटे से अधिक, सप्ताह में चार दिन में किसी भी दिन साढ़े 11 घंटे से अधिक या पेड लीव दिवस में काम करता हो, वहां अतिकाल में मजदूरी की साधारण दर से दोगुनी दर पर मजदूरी पाने का हकदार होगा। महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। इसके लिए सुरक्षा के तमाम प्रबंध करने होंगे।