समय पर नहीं बदला होम खराब थिएटर, अब पूरी रकम के साथ देना होगा हर्जाना
आयोग ने कहा कि होम थियेटर में वारंटी अवधि में आई खराबी को दूर न कर दुकानदार ने सेवा में कमी की है। पांच साल पहले यह मामला दर्ज हुआ है,अगर सिस्टम रिपेयर भी हुआ हो तो उसका मूल्य नगण्य होगा। इस कारण उपभोक्ता को दो माह के अंदर सात प्रतिशत ब्याज के साथ होम थियेटर की पूरी राशि 50 हजार रुपये, 15 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति राशि दी जाए।
Publish Date: Fri, 27 Jun 2025 06:06:27 PM (IST)
Updated Date: Fri, 27 Jun 2025 06:14:12 PM (IST)
होम थियेटर की सांकेतिक तस्वीर।HighLights
- - भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश - कहा, पांच साल बाद मरम्मत भी हो गई तो उसकी कोई कीमत नहीं
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। वारंटी अवधि में उपभोक्ता को खराब होम थिएटर बदलकर नहीं मिला। पांच साल की सुनवाई के बाद भी दुकानदार होम थिएटर की मरम्मत कर देने की बात कर रहा था। उपभोक्ता आयोग ने कहा कि पांच साल बाद उस होमथिएटर की मरम्मत भी हो गई तो उसकी कोई कीमत नहीं बची। ऐसे में उपभोक्ता अपनी पूरी रकम पाने का हकदार है। उन्होंने सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 50 हजार रुपया और 15 हजार का हर्जाना देने का आदेश दिया है।
यह है पूरा मामला
- बताया गया कि बैरागढ़ निवासी अभिषेक शुक्ला ने 2020 में न्यू मार्केट स्थित मंगलम, प्रोम्पट सर्विस से सोनी कंपनी का एक होम थिएटर 50 हजार रुपये में खरीदा था।
- आठ माह बाद होम थियेटर खराब हो गया। शिकायत पर दुकानदार ने होम थियेटर को सुधार कर नहीं दिया,ना ही इसके बदले नया होम थियेटर या उसकी राशि दी।
- जिला आयोग में दुकान संचालक ने तर्क रखा कि वारंटी अवधि में सिस्टम खराब हुआ है तो उसे सुधारकर दिया गया, लेकिन उपभोक्ता लेने नहीं आया और नए सिस्टम की मांग कर रहे थे।
- उपभोक्ता का कहना था, उन्होंने दुकान पर ही बजाकर देखा जिसमें समस्या जस की तस थी। लेकिन दुकानदार वही होम थिएटर देने पर आमादा था।
- दोनों पक्षों को सुनने और तथ्यों को देखने के बाद आयोग की अध्यक्ष गिरीबाला सिंह, सदस्य अंजुम फिरोज व प्रीति मुद्गल की बेंच ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।