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भोपाल में 'रिश्ते के भाई की पत्नी से शादी की सनक': शराब पिलाकर उतारा मौत के घाट ; अदालत से मिली उम्रकैद

आरोपी राहुल सिलावट ने रिश्ते के भाई राकेश लड़िया की पत्नी से शादी की चाह में उसकी हत्या कर दी थी। शराब पिलाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर बांके से सिर और ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Thu, 23 Jul 2026 11:38:39 AM (IST)Updated Date: Thu, 23 Jul 2026 11:38:39 AM (IST)
भोपाल में 'रिश्ते के भाई की पत्नी से शादी की सनक':  शराब पिलाकर उतारा मौत के घाट ; अदालत से मिली उम्रकैद
प्रतीकात्मक फोटो।

HighLights

  1. भाई की पत्नी से शादी की चाह बनी हत्या की वजह
  2. बांके से सिर और गर्दन पर बार करके हत्या कर दी
  3. आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल के बहुचर्चित हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। बांके (धारदार हथियार) से सिर और गर्दन पर वार कर हत्या करने के आरोपी राहुल सिलावट को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने उम्रकैद की सजा सुनाई है । आरोपी राहुल और मृतक राकेश लड़िया आपस में रिश्ते के भाई थे।

मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक पी.एन. राजपूत ने मज़बूत पैरवी की।

बहाने से ले जाकर पिलाई शराब, फिर बांके से काट दी गर्दन

अदालत में पेश साक्ष्यों के अनुसार, आरोपी राहुल मृतक राकेश की पत्नी रेखा से शादी करना चाहता था। इसी दुर्भावना से राहुल ने योजना बनाई और राकेश से कहा कि उसे गैस सिलेंडर व चूल्हा खरीदने चलना है। दोनों साथ निकले, लेकिन वापसी के दौरान राहुल उसे सुनसान जगह पर शराब पीने के बहाने ले गया।


वहां राहुल ने राकेश के सामने उसकी पत्नी से शादी करने की बात रखी, जिस पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ते ही राहुल ने बाइक में रखा बांका निकाला और राकेश के सिर व गर्दन पर ताबड़तोड़ हमले कर उसकी हत्या कर दी, फिर शव को झाड़ियों में फेंक दिया।

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सीसीटीवी फुटेज से खुला था राज

घटना 25 नवंबर 2024 की है। कोलार रोड स्थित होली क्रॉस स्कूल के पास झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसके चेहरे और सिर पर गहरे घाव थे

शुरुआती जांच में पहचान न होने पर पुलिस ने घटनास्थल के पास स्थित 'योगी नाश्ता दुकान' के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में आरोपी राहुल और राकेश आपस में विवाद करते नजर आए। इसके आधार पर पुलिस ने राहुल को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।

डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट बनी मुख्य आधार

अदालत ने सुनवाई के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्यों को बेहद अहम माना :

ब्लड सैंपल मैच: आरोपी की निशानदेही पर जब्त बांके, उसके कपड़ों और जैकेट पर लगे खून का डीएनए मृतक राकेश के खून से पूरी तरह मेल खा गया ।

पुरानी नीयत: जांच में यह भी साबित हुआ कि आरोपी राहुल पहले भी मृतक की पत्नी से गलत हरकत करने की कोशिश कर चुका था।

झूठा बहाना खारिज: आरोपी ने बचाव में तर्क दिया था कि उसके कपड़ों पर लगा खून पुलिस की मारपीट के कारण लगा था, लेकिन अदालत ने इसे बचने के लिए गढ़ा गया मनगढंत बहाना मानते हुए सिरे से खारिज कर दिया।