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मध्य प्रदेश में बिजली बिल बकायदारों को बड़ी राहत, सरचार्ज माफ करेगी सरकार

MP Electricity Bill: मध्य प्रदेश में विलंबित बिल के भुगतान पर सरचार्ज में छूट तीन नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक रहेगी। पहला चरण तीन नवंबर से 31 दिसंबर तक ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 07:35:03 AM (IST)Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 07:40:08 AM (IST)
मध्य प्रदेश में बिजली बिल बकायदारों को बड़ी राहत, सरचार्ज माफ करेगी सरकार

HighLights

  1. एमपी में बिजली बिल बकायदारों को समाधान योजना में मिलेगी एक करोड़ रुपये तक छूट।
  2. योजना में घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि, औद्योगिक श्रेणी के वे उपभोक्ता शामिल किए गए हैं
  3. जिनकी तीन माह या उससे अधिक अवधि की राशि बकाया, उन्हें इसमें शामिल किया गया।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में आर्थिक स्थिति या अन्य कारणों से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने वाले ऐसे विद्युत उपभोक्ता, जिनका सरचार्ज काफी बढ़ गया है। सरकार ने उन्हें राहत देने के लिए समाधान योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत एक करोड़ रुपये तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव सोमवार को योजना का शुभारंभ करेंगे।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विलंबित बिल के भुगतान पर सरचार्ज में छूट तीन नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक रहेगी। पहला चरण तीन नवंबर से 31 दिसंबर तक होगा। इसमें 60 से 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ होगा। दूसरा चरण एक जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक होगा, जिसमें 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। एकमुश्त और छह किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। योजना में घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि, औद्योगिक श्रेणी के वे उपभोक्ता शामिल किए गए हैं, जिनकी तीन माह या उससे अधिक अवधि की बकाया राशि है।


छूट की अधिकतम राशि एक करोड़

शासकीय कनेक्शन योजना में नहीं आएंगे। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं सिद्धांत पर आधारित है। समय और चरण के साथ छूट का प्रतिशत क्रमशः कम होता जाएगा। सरचार्ज में छूट की अधिकतम राशि एक करोड़ तक सीमित रहेगी।

कराना होगा पंजीयन

समाधान योजना के तहत किस्तों में भुगतान के लिए सरचार्ज की छूट का लाभ लेने के लिए घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का 10 और गैर-घरेलू व औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराना होगा। यदि किसी उपभोक्ता द्वारा दूसरी किस्त का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता है, तो उसे डिफाल्टर मानकर योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।