Madhya Pradesh News : भोपाल ( नवदुनिया प्रतिनिधि )। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करना ( ईडब्ल्यूएस ) की सेवा मध्य प्रदेश प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित की गई है। भोपाल स्थित सभी लोक सेवा केन्द्रों से जिले के पात्र व्यक्ति इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस सेवा का उद्देश्य मध्य प्रदेश का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 85-25-4-84 26 दिसम्बर 1984 द्वारा विर्निर्दिष्ट अन्य पिछडे वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण हेतु आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। इस सेवा के लिए पदाभिहित अधिकारी के रूप में तहसीलदार को अधिकृत किया गया हैं एवं सेवा के निराकरण की समय सीमा 15 दिवस रखी गई है। इस सेवा को प्राप्त करने के लिए ऐसे नागरिक पात्र हैं, जिनके परिवार की कुल आय आठ लाख रूपये से अधिक न हो। आय में सभी स्त्रोतों की आय शामिल होगी जो वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि से हो। ईडब्ल्यूएस की सेवा प्राप्त करने के लिए नागरिक तहसील मुख्यालयों में स्थापित लोक सेवा केन्द्र में जाकर निर्धारित दस्तावेज व शुल्क जमा कर अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। यह सुविधा मिलने से आम नागरिकों इसका लाभ उठाने में अधिक आसानी होगी।