मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव : मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को करना होगा इंतजार
निर्वाचन आयोग ने 21 नवंबर 2021 में पंचायतों की स्थिति के आधार पर मतदाता सूची तैयार करने के दिए थे निर्देश।
By Hemant Kumar Upadhyay
Edited By: Hemant Kumar Upadhyay
Publish Date: Fri, 31 Dec 2021 07:44:47 PM (IST)
Updated Date: Fri, 31 Dec 2021 07:44:47 PM (IST)

सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश लागू करने के बाद आयोग को नए सिरे से कार्यक्रम करना होगा जारी
भोपाल(राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार कराने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल, सरकार ने गुरुवार से मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश लागू कर दिया है। इसके अनुसार पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद पंचायतों की स्थिति 21 नवंबर 2021 वाली नहीं रह गई है इसलिए आयोग को नए सिरे से मतदाता सूची का कार्यक्रम जारी करना होगा।
बुधवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टरों के साथ वीडियो कांफ्रेंस करके मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश वापस लेने से पंचायतों की पुरानी स्थिति बहाल होने की जानकारी दी थी। साथ ही निर्देश दिए थे कि आगामी पंचायत चुनाव के लिए एक जनवरी 2022 की स्थिति में पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इसका प्रारूप प्रकाशन चार जनवरी को किया जाएगा।
नौ जनवरी तक दावे-आपत्ति लिए जाएगे और इनका निराकरण करते हुए 16 जनवरी को प्रकाशन किया जाएगा। सरकार द्वारा पुन: संशोधन अध्यादेश जारी करने से स्थिति बदल गई है। फिर 2014 वाला परिसीमन लागू हो गया है। नए परिसीमन के बाद नई पंचायतें गठित होंगी और क्षेत्र भी बदलेंगे इसलिए मतदाता सूची तैयार करने का काम भी प्रभावित होगा। इस संबंध में सोमवार को अंतिम निर्णय लिया जाएगा।