मध्य प्रदेश में PM Awas Yojana में बिल्डर से मकान लेने पर मिलेगा अनुदान का वाउचर नोट, मोहन कैबिनेट में आज होगा फैसला
भोपाल में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होना है। एक और बड़ा फैसला यह है कि हुकुमचंद मिल की 17 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हाउसिंग बोर्ड आवासीय परियोजना लाएगा। इसके लिए रजिस्ट्री हाउसिंग बोर्ड के पक्ष में की जाएगी। इस पर लगभग 19 करोड़ रुपये का शुल्क लगेगा।
Publish Date: Tue, 04 Feb 2025 11:26:55 AM (IST)
Updated Date: Tue, 04 Feb 2025 11:32:01 AM (IST)
पीएम आवास योजना के तहत एमपी में लगातार पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। (फाइल फोटो)HighLights
- मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग रखेगा योजना का प्रस्ताव
- हुकुमचंद मिल की भूमि पर हाउसिंग बोर्ड की परियोजना भी
राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दस लाख आवास बनाए जाएंगे। स्वयं की भूमि पर आवास बनाने वाले को ढाई लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसमें डेढ़ लाख रुपये केंद्र और एक लाख रुपये राज्य सरकार से मिलेंगे।
भू-संपदा विनियामक अधिकरण (रेरा) से पंजीकृत बिल्डर द्वारा बनाए आवास लेने पर अनुदान का वाउचर दिया जाएगा। इसका प्रावधान योजना में प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है। इसे मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
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ये बड़े फैसले भी होंगे मोहन कैबिनेट में
- साथ ही इंदौर की हुकुमचंद मिल की भूमि पर हाउसिंग बोर्ड बड़ी आवासीय परियोजना लाएगा। इसका भी अनुमोदन किया जाएगा। लागत निकालने के बाद इससे जो लाभ होगा, उसमें आधा हिस्सा इंदौर नगर निगम को दिया जाएगा।
- बैठक में सेमीकंडक्टर और ड्रोन नीति भी विचार के लिए प्रस्तुत की जा सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी प्रदेश में लागू करने की सहमति केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। अब इसे लागू करने का अनुमोदन कैबिनेट द्वारा किया जाएगा।
- योजना में पांच वर्ष में दस लाख आवास निर्मित किए जाएंगे। स्वयं की भूमि पर आवास निर्माण के लिए ढाई लाख रुपये का जो अनुदान दिया जा रहा है, वह जारी रखा जाएगा।
- बिल्डरों की एक वाइड श्रेणी बनाई जाएगी। इसमें वे बिल्डर शामिल किए जांएगे, जिनकी योजना को रेरा से अनुमति होगी और रिकार्ड अच्छा होगा। योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को इनसे आवास लेने पर अनुदान का वाउचर दिया जाएगा।
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- योजना में उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास कहीं भी पक्का आवास नहीं है। नौ लाख रुपये तक की वार्षिक आय और राज्य व केंद्र सरकार की किसी भी आवास योजना में लाभ ले चुके व्यक्ति योजना के लिए अपात्र होंगे।