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वकील बनकर ठग ने ऐंठे 1.33 लाख रुपये, केस डायरी मांगी तो हुआ फरार

शाहजहांनाबाद क्षेत्र में एक शातिर बदमाश ने खुद को वकील बताकर दंपति के सहारा इंडिया में फंसे निवेश की रकम दिलाने के नाम पर ठगी कर डाली। आरोपित ने फरिया...और पढ़ें

By prashant vyasEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 12:17:50 AM (IST)Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 12:17:50 AM (IST)
वकील बनकर ठग ने ऐंठे 1.33 लाख रुपये, केस डायरी मांगी तो हुआ फरार
वकील बनकर ठग ने ऐंठे 1.33 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शाहजहांनाबाद क्षेत्र में एक शातिर बदमाश ने खुद को वकील बताकर दंपति के सहारा इंडिया में फंसे निवेश की रकम दिलाने के नाम पर ठगी कर डाली। आरोपित ने फरियादी से 1.33 लाख रुपये ऐंठ लिए और जब केस डायरी दिखाने को कहा गया तो वह फरार हो गया। घटना वर्ष 2022 की है, लेकिन पीड़ित पक्ष की थानों में सुनवाई न होने के बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय के आदेश पर अब शाहजहांनाबाद थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है।

रकम वापस न मिलने का डर सताया

पुलिस के अनुसार, हरिप्रसाद यादव और उनकी पत्नी कुम्हारपुर, शाहजहांनाबाद निवासी हैं और उसी क्षेत्र में चाय की दुकान चलाते हैं।। उन्होंने लंबे समय पहले सहारा इंडिया में फिक्स्ड डिपाजिट कर रखा था, जिसकी कीमत वर्ष 2022 में करीब 10 लाख रुपये हो गई थी। सहारा कंपनी का मामला जब न्यायालय में लंबित हुआ और परिवार की जमा राशि अटक गई तो उन्हें रकम वापस न मिलने का डर सताया।


केस लड़कर वापस दिलाने का था वादा

इस दौरान उनकी चाय दुकान पर आने वाले 52 वर्षीय पप्पू रजक उर्फ शिवचरण रजक को यह बात बताई। पप्पू स्वयं को अधिवक्ता बताता था और उसने दंपति को ऑफर दिया कि यदि वे उनकी जमा राशि 10 लाख का 25 प्रतिशत उसे फीस के रुप में भुगतान करेंगे तो वह उन्हें सहारा इंडिया में फंसी राशि कोर्ट में केस लड़कर वापस दिलवा देगा। दंपति को यह बात रास आ गई और उन्होंने पप्पू उर्फ शिवचरण को केस लड़ने के लिए एडवांस राशि के रूप में 50 हजार रुपये का भुगतान कर दिया और चार महीने में राशि वापस दिलवाने का वादा किया।

आरोपी चुप रहा और डायरी नहीं दे सका

तय समय बीत जाने के बाद जब दंपति ने केस की जानकारी मांगी तो आरोपित पप्पू ने कहा कि केस अब जबलपुर हाईकोर्ट में लगाना पड़ेगा तब हरिप्रसाद के बेटे ने उन्हें तीन हजार रुपये दिए। वहीं जब कुछ महीने बाद दोबारा जानकारी लेने पर आरोपित ने हाईकोर्ट के वकील के नाम पर 80 हजार रुपये ऐंठ लिए। आरोपित द्वारा बार-बार टालमटोल करने पर जब पीड़ित दंपति को शंका हुई तो उन्होंने केस डायरी मांगी, इस पर भी आरोपित चुप रहा और डायरी नहीं दे सका।

पीड़ित ने इसकी शिकायत एमपीनगर और हबीबगंज थाने में की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने भोपाल न्यायालय में परिवाद लगाया था कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया और थाना शाहजहांनाबाद को केस करने का आदेश दिया, जिसके बाद बुधवार को केस दर्ज किया गया है।