नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर में सावन के पवित्र महीने में मांस की दुकान खोलने वाले कारोबारियों के खिलाफ नगर निगम ने जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है। नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायन के निर्देश पर अमले द्वारा बिना लाइसेंस, अवैध रूप से और शर्तों का उल्लंघन करने वाले मांस, मछली के व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अमले ने इसी तारतम्य में सोमवार को इतवारा, इस्लामपुरा क्षेत्र में मांस विक्रेताओं के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई करते हुए 18 हजार 600 रुपये का जुर्माना वसूल किया है।
इधर, राजधानी में सेमरा गेट सांईराम कॉलोनी में संचालित जिस शराब दुकान को बंद कराने के लिए स्थानीय लोग बीते 184 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो दुकान कभी बंद ही नहीं होती। सुबह नौ बजे से रात 11 बजे तक दुकान का शटर खोलकर शराब बिक्री की जाती है, जबकि रात 11 बजे से सुबह नौ बजे तक बंद शटर के नीचे से शराब बिकती है।
इसका एक वीडियो सोमवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। जिसे स्थानीय रहवासियों ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सब कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी में है, लेकिन रसूख के आगे सब चुप हैं। बता दें कि प्रसारित वीडियो सोमवार सुबह करीब सात बजे रिकार्ड किया गया। जिसमें देखा जा सका है कि युवक शराब की दुकान के सामने खड़ा है। दुकान के शटर पर ताला लगा है। लेकिन शटर के नीचे से युवक को बोतल मिल जाती है।