नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोविड-19 महामारी की आपात स्थिति में भोपाल के एक व्यक्ति ने हवाई जहाज का अंतरराष्ट्रीय टिकट रद्द कराया। एयर लाइंस ने टिकट की राशि नहीं लौटाई। उनकी शिकायतों की भी सुनवाई नहीं हुई। अब भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए एयर लाइंस को टिकट की पूरी राशि के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति का हर्जाना भी अदा करने का आदेश दिया है। दरअसल, शहर के गुलमोहर कॉलोनी निवासी विपिन गोपाल नरूला ने अपनी बेटी के कनाडा के टोरंटों जाने और आने के लिए मेक माय ट्रिप और गोईबीबो वेबसाइट के जरिए ब्रिटीश एयरवेज का टिकट कराया था।
यह टिकट 20 मार्च 2020 और 30 मार्च 2020 के थे। इसी बीच कोविड-19 की महामारी के कारण विदेश यात्रा पर प्रततिबंध लग गया। ऐसे में एयरलाइंस ने उन्हें ईमेल से बताया कि वे अपने टिकट की तारीख बदलवा सकते हैँ। इसके बदले उन्हें क्रेडिट वाउचर जारी किया जाएगा, जिसे उपभोक्ता एक साल के भीतर कभी भी उपयोग कर सकता है। नरुला ने वह टिकट निरस्त करा दिया। उसके बाद कंपनी ने न उन्हें क्रेडिट बाउचर दिया और न टिकट की राशि 72 हजार 566 रूपये वापस लौटाए।
मामला उपभोक्ता आयोग आया। सुनवाई के बाद आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए टिकट की रकम और मानसिक क्षतिपूर्ति की राशि मिलाकर 87 हजार 566 रुपये देने का आदेश दिया है। मामले में ब्रिटीश एयरवेज कंपनी ने तर्क रखा कि यात्री का टिकट ट्रैवल एजेंट द्वारा बुक किया गया था। उसे क्रेडिट बाउचर जारी करने के लिए किसी ने मांग नहीं की। इस कारण टिकट को निरस्त करने के बाद क्रेडिट बाउचर वेबसाइट की जिम्मेदारी बनती है।
सुनवाई में आए तथ्यों के परीक्षण के बाद आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह, सदस्य अंजुम फिरोज व प्रीति मुद्गल की बेंच ने सेवा में कमी के लिए एयरलाइंस और बूकिंग वेबसाइट दोनों को जिम्मेदार माना। उन्होंने दोनों को दो माह के अंदर सात प्रतिशत ब्याज के साथ टिकट की राशि 72 हजार 566 और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 15 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।