राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के 21 हजार दंडित कैदियों में से 14 हजार को सजा में 60 दिन की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह घोषणा की है। यह छूट केवल उन्हीं कैदियों पर लागू होगी, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) व जेल नियमों के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उनका कारावास के दौरान आचरण संतोषजनक रहा हो।
आतंकवाद, यौन अपराध और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के दोषी कैदियों को इस घोषणा के लाभ से वंचित रखा गया है। मुख्यमंत्री ने जेल विभाग को रिहाई प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ पूरा करने का निर्देश दिया है, जिससे कैदियों की समाज में सम्मानजनक वापसी हो सके।
इस छूट का लाभ अगले एक-दो दिन में ऐसे लगभग सौ कैदियों को मिलेगा, जिनकी सजा लगभग 60 दिन या उससे कम बाकी रह गई। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार को अच्छे आचरण वाले कैदियों की सजा में एक वर्ष में अधिकतम 60 दिन की छूट देने का अधिकार है।
इस घोषणा के साथ मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स हैंडल पर शनिवार को पोस्ट करके कहा कि यह निर्णय प्रमुख धार्मिक त्योहारों के दौरान सजा में छूट देने की सरकार की निरंतर परंपरा को दर्शाता है। यह कदम सुधारात्मक प्रणाली में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को एकीकृत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।