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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 09, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

MP Cabinet Meeting: 49,262 पदों पर भर्ती करेगी सरकार, बैठक में कई अहम फैसले

बुधवार को मंत्रालय में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी। मध्य प्रदेश सरकार बिजली कंपनियों के 49 हजार 262 नए पदों पर भर्...और पढ़ें

By Sourabh SoniEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Wed, 09 Jul 2025 09:21:31 PM (IST)Updated Date: Wed, 09 Jul 2025 09:21:30 PM (IST)
MP Cabinet Meeting: 49,262 पदों पर भर्ती करेगी सरकार, बैठक में कई अहम फैसले
MP Cabinet Meeting के फैसले

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार बिजली कंपनियों के 49 हजार 262 नए पदों पर भर्ती करेगी। इनकी भर्ती में आउटसोर्स पर कार्य रहे कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस फैसले के बाद ऊर्जा विभाग के तहत विद्युत वितरण कंपनियों में नियमित पदों की संख्या बढ़कर 77 हजार 298 हो जाएगी। नियम-पदों के सृजन के चलते पूर्व स्वीकृत पदों में 17 हजार 620 अनुपयोगी पद समाप्त किए जाएंगे। इसके साथ ही डाइंग कैडर में 5650 पदों पर कार्यरत कर्मियों के सेवानिवृत्त या त्यागपत्र आदि के उपरांत ये पद भी समाप्त किए जाएंगे। इसके अलावा 35 लाख किसान कृषि सिंचाई राजस्व वसूली के 31 मार्च 2025 तक की कुल बकाया सिंचाई जलकर की मूल राशि 31 मार्च 2026 तक एक साथ जमा करते है तो 84.17 करोड़ रुपये ब्याज एवं पेनाल्टी माफ की जाएगी।

विद्युत कंपनियों की संरचना को 14 साल बाद स्वीकृति

इन दोनों ही प्रस्तावों पर बुधवार को मंत्रालय में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई। बता दें कि 31 मार्च 2025 की स्थिति में कृषकों पर सिंचाई जलकर की अवशेष राशि 647 करोड़ 67 लाख रूपए बकाया है। इसमें मूल राशि 563 करोड़ 29 लाख रुपये एवं ब्याज राशि 84 करोड़ 17 लाख रुपये है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि विद्युत कंपनियों की संगठनात्मक संरचना को 14 साल बाद स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा उपरांत निर्णय लिए गए।


ऋण की गारंटी अब मध्य प्रदेश सरकार लेगी

मूंग खरीदी के लिए मार्कफेड लेगा 3500 करोड़ का ऋण, गारंटी लेगी सरकार मूंग खरीदी के लिए मार्कफेड 3500 करोड़ रुपये का ऋण लेगा। इस ऋण की गारंटी अब मध्य प्रदेश सरकार लेगी। सरकार द्वारा ऋण की गारंटी लेने से बैंक एक दो प्रतिशत कम ब्याज पर ऋण दे देगा। इतना ही नहीं, कई बार मार्कफेड, नाफेड से तय लक्ष्य से अधिक मूंग खरीद लेता है। जो मूंग बच जाती है, उसे बाजार में एमएसपी से दो से तीन हजार रुपये कम दाम पर बेचना पड़ता है, इससे मार्कफेड को भारी नुकसान होता है।

उड़द उत्पादक 19 हजार 500 किसानों का पंजीयन

इस स्थिति में अब इस नुकसान की भरपाई सरकार वहन करेगी और मार्कफेड को इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। मूंग खरीदी के लिए पांच जुलाई 2025 तक 3.62 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। वहीं, उड़द उत्पादक 19 हजार 500 किसानों का पंजीयन किया गया है। भारत सरकार से 3.51 लाख मिट्रिक टन खरीदी की मंजूरी मिली है। कैबिनेट में तय किया गया कि 8.57 लाख मिट्रिक टन खरीदी की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा।

धरती आबा योजना में शुरू होंगे 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र

महिला एवं बाल विकास विभाग धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह वाले क्षेत्रों में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र शुरू के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। इन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 66 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वं 66 सहायिका के अलावा पर्यवेक्षक के दो पद सृजन की स्वीकृति भी दी गई। इस पर 15.21 करोड़ रुपये व्यय होंगे। केंद्र सरकार 9.55 करोड़ एवं राज्य सरकार 5.66 करोड़ रुपये व्यय करेगी।

विद्युत उत्पादन इकाइयों को पांच से 10 प्रतिशत बिजली देने की अनिवार्यता समाप्त

ऊर्जा विभाग के अन्य प्रस्तावों को स्वीकृति देते हुए राज्य सरकार ने विद्युत उत्पादन इकाइयों के लिए कुल उत्पादन का पांच से 10 प्रतिशत वेरिएबल दर पर बिजली देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। एमपीपीएमसीएल द्वारा प्रदेश में दीर्घकालीन ताप विद्युत क्रय के लिए विद्युत क्रय अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया है। निर्णय अनुसार समस्त अनुबंधों के विकासकों से विद्युत क्रय अनुबंध अंतर्गत प्री-इस्टीमेटेड लिक्विडेटेड डेमेजेज (10 लाख रुपये प्रति मेगावाट) की राशि की वसूली की जाएगी। इस राशि के जमा होने के बाद ही विकासकों की जमा बैंक गारंटी तीन लाख रुपये प्रति मेगावाट वापस की जाएगी। साथ ही ऐसे विकासक, जो अपनी ऊर्जा उत्पादन का, शतप्रतिशत एमपीपीएमसीएल को उपलब्ध नहीं कराएंगे, उन पर अनुबंध अनुसार यथावत लागू होंगे।

इन प्रस्तावों को भी मिली कैबिनेट की स्वीकृति

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कैंपा फंड से किए जाने वाले वन विभाग के विकास कार्यों के लिए कैंपा फंड के 1478.38 करोड़ रुपये उपयोग की स्वीकृति दी गई।

होटल अशोका लेक व्यू पीपीपी माडल पर बनाया जाएगा। निजी निवेशक के पक्ष में लीज पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट से की जाएगी।

भारतीय स्टांप (मप्र संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई। इससे राज्य सरकार को 212 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अंतर्गत तीन नए राजस्व संभागों नर्मदापुरम, चंबल एवं शहडोल में क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा खोलने एवं चार नवगठित जिलों निवाडी, मैहर, मऊगंज एवं पांढुर्णा के लिए सम्मिलित रूप से कुल सात सहायक संचालक के पद के निर्माण की स्वीकृति दी है।