MP Crime News: भोपाल जेल में बंद सिमी के चार कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
2013 में एटीएस ने खंडवा जेल से भागे सिमी कार्यकर्ताओं को पनाह देने के आरोप में सिद्दकी, इस्माइल माशालकर, उमर दंडोती, इरफान को पकड़ा था।
By Ravindra Soni
Edited By: Ravindra Soni
Publish Date: Thu, 23 Sep 2021 03:26:41 PM (IST)
Updated Date: Thu, 23 Sep 2021 03:26:41 PM (IST)

Bhopal Crime News: भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। खंडवा जेल ब्रेक कांड के आरोपितों को पनाह देने के आरोप में भोपाल सेंट्रल जेल में बंद सिमी के चार कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपित सिद्दकी, इस्माइल माशालकर, उमर दंडोती और इरफान महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले हैं। राजधानी की जिला अदालत में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का चार आरोपितों का जमानत संबंधी आदेश पहुंचा है। उसके आधार पर संभवत: आज शाम तक उनकी रिहाई होगी।
क्या है मामला
अक्टूबर-2013 में खंडवा जेल के दो प्रहरियों को चाकू मारकर जेल में बंद सिमी के सात कार्यकर्ता फरार हो गए थे। 24 दिसंबर-2013 को एटीएस ने फरार सिमी कार्यकर्ताओं को पनाह देने के आरोप में सिद्दकी, इस्माइल माशालकर, उमर दंडोती और इरफान को गिरफ्तार किया था। ये चारों तभी से अन्य सिमी कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं।
तय समय में नहीं पेश कर सके चालान
20 मार्च 2014 को मप्र आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) के आवेदन पर भोपाल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सिद्दकी, इस्माइल माशालकर, उमर दंडोती और इरफान की न्यायिक हिरासत 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी थी। उधर, 90 दिन की हिरासत पूरी होने पर आरोपितों की ओर से जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था। इस मामले में उन्हें हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। इसके बाद आरोपितों के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों को जमानत देने का फैसला सुना दिया।