
MP Election 2023 Date : राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव 17 नवंबर काे होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को चुनाव की घोषणा कर दी। इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हाे गई। अब न तो कोई तबादला होंगे और न सरकार कोई घोषणा नहीं कर सकेगी।आचार संहिता लगने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का बरगी दौरा निरस्त हो गया है।
कार्यक्रम भी नहीं होंगे
भूमिपूजन, शिलान्यास और लोकार्पण भी नहीं होंगे। 21 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 30 अक्टूबर तक नामांकन लिए जाएंगे। दो नवंबर तक अभ्यर्थी नामांकन वापस ले सकेंगे। तीन दिसंबर को मतगणना होगी। पांच दिसंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
प्रदेश में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। इसके अनुसार प्रदेश में कुल पांच करोड़ 61 लाख 36 हजार 220 मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाता दो करोड़ 88 लाख 25 हजार 607, महिला मतदाता दो करोड़ 72 लाख 33 हजार 945 और अन्य एक हजार 373 हैं। सेवा मतदाता 75 हजार 295 हैं।

64 हजार 523 मतदान केंद्र
मतदान के लिए 64 हजार 523 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा रहेगी। इसके लिए उन्हें आवेदन भरकर बूथ लेवल आफिसर को देना होगा। निर्वाचन अधिकारी संबंधित मतदाता के घर जाएंगे और मतदान की गोपनीयता का पालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। पारदर्शिता के इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इस बार परिवर्तन यह भी किया गया है कि मतदान दल में शामिल अधिकारियों-कर्मचारियों को डाक मतपत्र घर ले जाने के लिए नहीं दिए जाएंगे। इन्हें सुविधा केंद्र पर ही डाक मतपत्र भरकर देना होगा।
नाम जुड़ने और संशोधन का चलता रहेगा काम
चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि मतदाता सूची में नाम जाेड़ने और संशोधन की प्रक्रिया चलती रहेगी। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि से दस दिन पहले तक आवेदन लिए जाएंगे। वहीं, सूची से नाम हटाने के आवेदन तो लिए जाएंगे पर अब किसी का नाम नहीं कटेगा।