MP SIAF Yojana: गंभीर बीमारियों के खर्च की चिंता होगी दूर, शिवराज सरकार देगी आर्थिक सहायता, ऐसे करें आवेदन
Rajya Bimari Sahayata Nidhi Yojana: मध्य प्रदेश में गंभीर बीमारी से पीड़ित बीपीएल कार्डधारियों को इलाज मुहैया कराने के लिए शिवराज सरकार राज्य बिमारी सहायता निधी योजना चला रही है। जिसके तहत दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
By Bharat Mandhanya
Edited By: Bharat Mandhanya
Publish Date: Thu, 10 Aug 2023 01:08:47 PM (IST)
Updated Date: Thu, 10 Aug 2023 01:21:19 PM (IST)
गंभीर बिमारियों के इलाज का खर्च उठा रही शिवराज सरकारHighLights
- राज्य बिमारी सहायता निधी योजना चला रही शिवराज सरकार
- योजना के तहत दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है
- इस योजना का लाभ बीपीएल कार्डधारियों को दिया जाता है
Rajya Bimari Sahayata Nidhi Yojana भोपाल। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आधुुुनिकक स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि प्रदेश में कई लाेग ऐसे भी है, जो महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा पाते। ऐसे लोगों की समस्या काे दूर करने और उन्हे बेहर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए शिवराज सरकार प्रदेश में एक योजना चला रही है।
क्या है योजना?
मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का नाम 'राज्य बिमारी सहायता निधी' योजना है। जिसके तहत बीपीएल कार्डधारी मरीज को चिन्हित गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहयता उपलब्ध कराई जाती है।
क्या है योजना का उद्देश्य?
शिवराज सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य को चिन्हित गंभीर बीमारियो के उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत न्यूनतम 25 हजार रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
क्या है शर्तें?
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो
- आवेदन चिन्हित बीमार्रियो मे से किसी एक या अधिक बीमारी से बीमार हो
कौन से दस्तावेज लगेंगे?
- मान्यता प्राप्त चिकित्सालय का एस्टीमेट
- बीपीएल कार्ड
कौन सी बीमारियां की गई चिन्हित?
- कैंसर रोग
- हृदय शल्यक्रिया
- गुर्दा प्रत्यारोपण
- घुटना बदलना
- कूल्हा बदलना
- थोरेसिक सर्जरी
- सिर की चोटें
- स्पाइनल सर्जरी
- रेटिनल डिटेचमेंट
- प्रसवोत्तर जटिलतायें
- ब्रेन सर्जरी
- न्यूरो सर्जरी
- एम.डी.आर.
- पेसमेकर
- वेसकुलर सर्जरी
- कंजेनेटल मेलफार्मेशन
- एप्लास्टिक एनीमिया
- बर्न एण्ड पोस्ट बने कॉन्ट्रेक्चर
- क्रानिक रीनल डिसिसेज (नेफोटिक सिन्ड्राम, पेरिटोनियल डायलीसिस, हीमोडायलीसिस)
- स्वाईन फ्लू ("सी" कैटेगरी)
- निः संन्तान्ता
कैसी होगी आवेदन प्रक्रिया?
- आवेदक को स्वास्थ्य विभाग के नाम कलेक्टर को आवेदन देना होगा
- आवेदन सिविल सर्जन को भेजा जाएगा
- आवेदन राज्य बीमारी सहायता निधि के सचिव को भेजा जाएगा
- आवेदन की जांच की जाएगी
- आवेदन पूर्ण और एसआईएएफ के दायरे में फिट होने पर उप समिति आवेदन की जांच करेगी
- प्रबंधन समिति आवेदन को अंतिम मंजूरी देगी
कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
- रोगी, कलेक्टर और सिविल सर्जन को एक आदेश जारी किया जाएगा
- चिकित्सा उपचार के लिए चेक सीधे संबंधित अस्पताल को भेजा जाएगा
- मरीज अस्पताल जाकर निशुल्क इलाज करा सकता है
आनलाइन आवेदन और अधिक जानकारी के लिए इस लिंक क्लीक करें
https://www.health.mp.gov.in/en/state-illness-assistance-fund