MP EV Policy: एमपी में ईवी रजिस्ट्रेशन पर व्हीकल टैक्स में 100% की छूट, मार्च 2026 तक मिलेगा लाभ
MP EV Policy: मध्य प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर 100% मोटरयान कर में छूट देने का फैसला किया है। यह छूट मार्च 2026 तक पंजीकृत होने वाले ई वाहनों पर लागू होगी। इसके अलावा, 26 मार्च 2027 तक पंजीकृत होने वाले ई बस, ट्रैक्टर और एंबुलेंस को भी मोटरयान कर में 100% की छूट दी जाएगी।
Publish Date: Thu, 10 Apr 2025 07:38:01 AM (IST)
Updated Date: Thu, 10 Apr 2025 01:01:11 PM (IST)
छूट का लाभ अधिसूचना जारी होने की तिथि से मिलेगा। प्रतीकात्मक तस्वीरHighLights
- मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने ई-व्हीकल के लिए जारी की अधिसूचना।
- ई बस, ट्रैक्टर और एंबुलेंस को 26 मार्च 2027 तक मिलेगी टैक्स में छूट।
- मध्य प्रदेश में अभी हाइब्रिड वाहनों पर लागू नहीं होगी यह छूट।
राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपाल (Madhya Pradesh Electric Vehicle Policy)। मध्य प्रदेश में मार्च 2026 तक पंजीकृत होने वाले ई वाहनों पर मोटरयान कर में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं, 26 मार्च 2027 तक पंजीकृत होने वाले ई बस, ट्रैक्टर और एंबुलेंस को भी मोटरयान कर में 100 प्रतिशत की छूट (EV registration tax exemption) दी जाएगी।
किसी भी प्रकार के हाइब्रिड वाहनों पर यह छूट लागू नहीं होगी। परिवहन विभाग ने बुधवार को मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें दी गई छूट का लाभ अधिसूचना जारी होने की तिथि से मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि बुधवार को नईदुनिया ने 'ईवी पालिसी लागू, फिर भी ईवी वाहन खरीदने पर नहीं मिल रहा वाहन पंजीयन में छूट का लाभ' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने अधिकारियों से इस संबंध में बात कर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए, जिसके बाद परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
एक साल के लिए टैक्स में दी गई छूट
बता दें कि मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 (MP EV scheme 2025) के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण पर 100 प्रतिशत मोटरयान कर में छूट देने का प्रविधान किया है। दो पहिया, तीन पहिया और कार के लिए एक वर्ष तक मोटरयान कर में शत प्रतिशत की छूट का प्राविधान किया है। दो पहिया वाहनों पर पांच हजार, तीन पहिया पर 10 हजार और ई कार पर 25 हजार रुपये की छूट वाहन कर और पंजीयन शुल्क में एक वर्ष के लिए देने का प्रविधान है।
26 मार्च 2026 तक ई वाहन में छूट
- दो पहिया - पंजीकृत वाहन पर मोटरयान कर में 100 प्रतिशत छूट।
- तीन पहिया वाहन - पंजीकृत वाहन पर मोटरयान कर में 100 प्रतिशत छूट।
- ई कार - 20 लाख रुपये तक मूल्य वाली कारों पर 100 प्रतिशत छूट।
- ई हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) - पंजीकृत वाहन पर 100 प्रतिशत छूट।
- ई बस ( गैर सरकारी, स्कूल बस निजी बस आपरेटर) - पंजीकृत वाहनों पर 100 छूट।
- ई बस ( मिनी मिडी स्टैंडर्ड एसी बस) - पंजीकृत वाहन पर 100 प्रतिशत छूट।
- ई ट्रक - पंजीकृत वाहन पर 100 प्रतिशत छूट।
- ई ट्रैक्टर - पंजीकृत वाहन पर 100 प्रतिशत छूट।
- ई एंबुलेंस - पंजीकृत वाहन पर 100 प्रतिशत छूट।