राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में 15 वर्ष पुराने बीएस-एक व बीएस-दो श्रेणी के वाहनों को सड़क से हटाने के लिए स्क्रैपिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए वाहन स्क्रैप कराकर नया लेने पर मोटरयान कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
स्क्रैपिंग का काम करने वाली संस्थाओं को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और इन्हें सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजना का लाभ भी दिया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। प्रदेश में बीएस-एक व बीएस-दो श्रेणी के 99 हजार से अधिक वाहन चल रहे हैं।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि वाहनों से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट 15 वर्ष से पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के दिशा-निर्देश दे चुका है। बीएस-एक और बीएस-दो श्रेणी के वाहन मध्यम मालयान, भारी मालयान, मध्यम यात्री मोटरयान और भारी यात्री मोटरयान को सड़क से हटाने के लिए स्क्रैपिंग की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।
वर्तमान में मध्य प्रदेश में बीएस-एक व बीएस-दो श्रेणी के लगभग 99 हजार वाहन आनरोड हैं। इन्हें स्क्रैप कराने के लिए पंजीयन कराने पर वाहन स्वामी को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जिसके नाम से प्रमाण पत्र होगा, उस व्यक्ति के नया वाहन खरीने पर मोटरयान कर में छूट दी जाएगी। इस प्रमाण-पत्र की वैधता जारी होने की तिथि से तीन वर्ष होगी। इसका उपयोग केवल एक बार होगा और फिर उसे रद कर दिया जाएगा।
मोटरयान कर में छूट तभी मिलेगी, जब नया वाहन मध्य प्रदेश में किसी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा जारी किया गया हो। जिस श्रेणी का वाहन स्क्रैप होगा, उसी श्रेणी का वाहन लेने पर छूट मिलेगी। यह छूट जीवनकाल कर जमा किए जाने की स्थिति में गैर-परिवहन/परिवहन यानों पर एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी। जिन वाहनों पर मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर कर लिया जाता है, उन्हें मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक कर में आठ वर्ष तक 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।