राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सिटी गैस ड्रिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विकास के लिए सीएनजी स्टेशन संचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र और पाइपलाइन बिछाने की अनुमति सिंगल विंडो से मिलेगी। इसके लिए सिंगल विंडो पोर्टल बनाया गया है। जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार की अनुमतियां देने के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। पोर्टल और मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सागर जिले के जैसीनगर में करेंगे।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति-2025 लागू की गई है। जिलों में पाइप लाइन बिछाकर उपभोक्ताओं को पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही वाहनों के लिए सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे घर-घर स्वच्छ और सस्ता ईधन उपलब्ध होगा। आवेदक संस्था द्वारा सिंगल विंडो पोर्टल पर जिला कलेक्टर को आवेदन कर, निर्धारित समय-सीमा में एनओसी/अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।
एनओसी अधिकतम समय-सीमा 60 दिन एवं अनुमति प्राप्त करने के लिए अधिकतम अवधि 77 दिवस निर्धारित की गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक उचित मूल्य दुकानों से वितरित होने वाले राशन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। उपभोक्ताओं में आपका राशन-आपका अधिकार संबंधी जागरूकता के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे।