MP News: अब नामांतरण के प्रकरण ही देखेगी साइबर तहसील, विभाजन व अन्य राजस्व मामलों पर तहसीलदार करेंगे कार्रवाई
मध्य प्रदेश में संचालित साइबर तहसील अब केवल नामांतरण के प्रकरण ही देखेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश राजस्व विभाग ने दो साल पहले जारी अपने निर्देश को खत्म कर दिया है।
Publish Date: Sun, 02 Jun 2024 04:41:56 PM (IST)
Updated Date: Sun, 02 Jun 2024 04:41:56 PM (IST)
अब नामांतरण के प्रकरण ही देखेगी साइबर तहसीलHighLights
- अब नामांतरण के प्रकरण ही देखेगी साइबर तहसील
- विभाजन व अन्य राजस्व मामलों पर तहसीलदार करेंगे कार्रवाई
- विभाजन मामले का निपटारा साइबर तहसील में नहीं हो पाता
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश में संचालित साइबर तहसील अब केवल नामांतरण के प्रकरण ही देखेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश राजस्व विभाग ने दो साल पहले जारी अपने निर्देश को खत्म कर दिया है। अब नया आदेश जारी किया गया है। दरअसल, जिन मामलों में एक ही खसरा नंबर वाली भूमि का पक्षकारों के बीच विभाजन होना है, उसका निपटारा साइबर तहसील में नहीं हो पाता है क्योंकि साफ्टवेयर में बटान की सुविधा नहीं है।
ऐसे में सिर्फ एक ही खसरे नंबर वाली भूमि में सभी पक्षकारों के नाम एक साथ चढ़ाने की सुविधा है। वहीं जिनमें किसी खसरा संख्यांक या संपूर्ण भूखंड संख्यांक का विभाजन होना है और अन्य राजस्व मामले हैं, उन पर कार्रवाई क्षेत्रीय तहसीलदार ही करेंगे और पक्षकारों को इलेक्ट्रानिक तरीके से सूचना जारी करेंगे।