राज्य ब्यूरो नवदुनिया, भोपाल। मंत्रालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पदोन्नति नियम 2025 को लेकर बैठक हुई। लगभग पौने तीन घंटे चली बैठक में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष सहित स्थापना से जुड़े हुए अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि हर हाल में 31 जुलाई तक पदोन्नतियां दे दी जाए। इसके लिए नियम अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार कर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें की जाएं। आरक्षण के मुद्दे पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं प्रतिनिधित्व का प्रविधान सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप नियमों में किया गया है।
बड़ी संख्या में विभागों में सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी। सभी अधिकारी पूरी ताकत से इस नियम के क्रियान्वयन में जुट जाएं क्योंकि यह सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। नियम के प्रविधानों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और उप सचिव अजय कटेसरिया ने प्रस्तुतीकरण दिया।
मंत्रालय के मुख्य द्वार पर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति नियम 2025 को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक का कहना है कि हम आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग को अवसर दिया जाना विधि विरुद्ध है। इससे अनारक्षित पदों पर भी आरक्षित वर्ग के लोग पहुंचेंगे। ऐसा 2002 के पदोन्नति नियम के कारण हो चुका है।