नगर पालिका व परिषद अध्यक्ष अब सीधे चुने जाएंगे, उम्मीदवारों को खर्च और योग्यता का देना होगा ब्योरा
प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाता करेंगे। सरकार ने नौ सितंबर को अध्यादेश के माध्यम से यह बदलाव किया है, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने नियम में संशोधन कर वर्ष 2022 के प्रविधान फिर लागू कर दिए।
Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 12:36:13 AM (IST)
Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 12:36:13 AM (IST)
नगर पालिका व परिषद अध्यक्ष अब सीधे चुने जाएंगेHighLights
- नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाता करेंगे
- सरकार ने नौ सितंबर को अध्यादेश के माध्यम से यह बदलाव किया है
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाता करेंगे। सरकार ने नौ सितंबर को अध्यादेश के माध्यम से यह बदलाव किया है, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने नियम में संशोधन कर वर्ष 2022 के प्रविधान फिर लागू कर दिए।
ब्योरा सार्वजनिक करना होगा
चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को व्यय लेखा, शैक्षणिक योग्यता सहित आपराधिक प्रकरणों का ब्योरा सार्वजनिक करना होगा। नई व्यवस्था से पहला चुनाव सिवनी की मझौली नगर परिषद का होगा। शिवराज सरकार में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से न कराकर पार्षदों से कराया गया था। 2022 के चुनाव इसी प्रविधान से हुए थे। संशोधित प्रविधानों के अनुसार निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा पहले की तरह रहेगी।