राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सड़क दुर्घटना में गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को पुरस्कार देने के लिए प्रदेश में शुरू की गई 'राह-वीर' योजना में व्यक्ति को एक वर्ष में अधिकतम पांच बार पुरस्कार मिल सकेगा। एक बार की पुरस्कार राशि 25 हजार रुपये होगी।
साथ में प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर 10 सर्वश्रेष्ठ राह-वीरों को एक लाख रुपये नकद, ट्राफी और प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। दुर्घटनाओं में गंभीर पीड़ित के मामले में ही योजना का लाभ मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए यह योजना प्रारंभ की थी, जिसे हाल ही में राज्य सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। योजना में विशेष रूप से उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जो दुर्घटना के गोल्डन ऑवर (पहले एक घंटे) के भीतर पीड़ित को अस्पताल तक पहुंचाएंगे।
यह भी शर्त है कि यदि एक से अधिक राह-वीर किसी एक पीड़ित की जान बचाते हैं, तो राशि सभी में समान रूप से बांटी जाएगी। एक से अधिक राह-वीर ने एक से अधिक पीड़ितों को बचाया, तो प्रत्येक पीड़ित के लिए 25 हजार रुपये दिया जाएगा, पर अधिकतम 25 हजार प्रति राह-वीर ही मिलेगा।
यदि कोई व्यक्ति घायल को सीधे अस्पताल या पुलिस के माध्यम से चिकित्सा सुविधा तक पहुंचाता है तो पुलिस या अस्पताल द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पर एक समिति मामले की जांच कर नाम की अनुशंसा करेगी।
राज्य परिवहन विभाग द्वारा राशि राह-वीर के बैंक खाते में भेजी जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हर वर्ष 30 सितंबर तक राज्य सरकारें तीन सर्वश्रेष्ठ राह-वीरों के नाम केंद्र सरकार को भेजेंगी, जिनमें 10 को राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा।