नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अयोध्या बायपास स्थित रिलायंस स्मार्ट स्टोर से एक ग्राहक ने जिलेट प्रेस्टो-3 का एक पैकेट खरीदा। इसके लिए उन्होंने 169 रुपये अदा किए, जबकि पैकेट पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) केवल 150 रुपये अंकित था। इस तरह 19 रुपये अधिक वसूले गए। यही नहीं उपभोक्ता से बिल पर जीएसटी की राशि भी 25.82 रुपये अधिक ली गई। मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक-1 में की गई।
आयोग ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड और अयोध्या बायपास स्थित रिलायंस स्मार्ट स्टोर के खिलाफ उपभोक्ता हरीश गेहलोत की शिकायत पर अहम आदेश सुनाया है। आयोग ने कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह ग्राहक से वसूले गए 19 रुपये अधिक मूल्य को नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाए। इसके अलावा सेवा में कमी और मानसिक क्षतिपूर्ति राशि के तहत चार हजार रुपये देने का आदेश दिया।
कंपनी ने तर्क रखा कि संबंधित जिलेट प्रेस्टो पैक बिक्री के लिए स्टोर में उपलब्ध ही नहीं था। सिस्टम में उसकी कीमत अपडेट न होने के कारण यह स्थिति बनी। स्टोर प्रबंधन का कहना था कि ग्राहक को साफ तौर पर बता दिया गया था कि यह प्रोडक्ट विक्रय के लिए नहीं है और गलती से बिलिंग हो गई। उन्हें विकल्प दिया गया था कि या तो वे समान मूल्य का दूसरा उत्पाद ले लें या फिर पैसा वापस कर दिया जाएगा।
कंपनी ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राहक ने स्टोर के कर्मचारियों और मैनेजर से अभद्र व्यवहार किया। आयोग ने सभी तर्क को खारिज करते हुए कहा कि यदि कोई उत्पाद बिक्री के लिए नहीं है तो उसे ग्राहकों की पहुंच में क्यों रखा गया? स्टोर की यह लापरवाही साबित करती है कि ग्राहक से ज्यादा वसूली की गई।