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रेलवे पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर... अब विकल्प के अनुसार मिलेंगे HRMS या मैनुअल पास, डिजिटल बाध्यता खत्म

नवदुनिया ने 27 जुलाई को प्रमुखता से यह मुद्दा उठाया था कि जो रेलकर्मी वर्षों से मैनुअल पास लेते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें अचानक केवल एचआरएमएस के...और पढ़ें

By anjalisingh tomarEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sat, 01 Aug 2026 06:35:55 PM (IST)Updated Date: Sat, 01 Aug 2026 06:35:55 PM (IST)
रेलवे पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर... अब विकल्प के अनुसार मिलेंगे HRMS या मैनुअल पास, डिजिटल बाध्यता खत्म
सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को मिली राहत।

HighLights

  1. सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को रेलवे बोर्ड ने दी बड़ी राहत
  2. कर्मचारियों के लिए लागू हुई विकल्प आधारित व्यवस्था
  3. पेंशनभोगियों-दिव्यांगों को मिला मैनुअल पास का विकल्प

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सेवानिवृत्त रेलकर्मियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही परेशानी पर आखिरकार रेलवे बोर्ड ने राहत दे दी है। नवदुनिया ने 27 जुलाई को प्रमुखता से यह मुद्दा उठाया था कि जो रेलकर्मी वर्षों से मैनुअल पास लेते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें अचानक केवल एचआरएमएस के जरिए पास लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इससे डिजिटल जानकारी नहीं रखने वाले हजारों पेंशनभोगियों, विधवाओं और दिव्यांग कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

5 दिन में ही हुआ बदलाव

खबर प्रकाशित होने के छह दिनों बाद रेलवे बोर्ड ने नया आदेश जारी करते हुए व्यवस्था में बदलाव किया है। अब सेवानिवृत्त रेलकर्मी, पारिवारिक पेंशनभोगी और सेवारत दिव्यांग कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार एचआरएमएस या मैनुअल, किसी भी माध्यम से पास और पीटीओ प्राप्त कर सकेंगे।


रेलवे बोर्ड ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जहां मैनुअल पास जारी किए जाते हैं, वहां हेल्प डेस्क और सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएं, ताकि किसी भी पात्र लाभार्थी को परेशानी न हो।

6 महीने बाद की जाएगी समीक्षा

हालांकि रेलवे बोर्ड ने इस राहत के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी जोड़ी है। यह छूट उन पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होगी, जो पहले से एचआरएमएस के माध्यम से पास ले रहे हैं या सेवा के दौरान भी एचआरएमएस का उपयोग करते थे। ऐसे कर्मचारियों को आगे भी एचआरएमएस के जरिए ही पास लेना होगा।

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हजारों सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को बड़ी राहत

नई व्यवस्था की छह महीने बाद समीक्षा भी की जाएगी। गौरतलब है कि रेलवे बोर्ड ने पहले 15 जुलाई को केवल तीन महीने के लिए अंतरिम व्यवस्था के तहत मैनुअल पास जारी रखने की अनुमति दी थी। लेकिन रेलकर्मियों और मान्यता प्राप्त फेडरेशनों की आपत्तियों तथा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद अब बोर्ड ने विकल्प आधारित व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे हजारों सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।