Reservation in Promotion: मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुशंसा
इस संबंध में कई दिव्यांग कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के साथ आयुक्त कार्यालय में आवेदन दिया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के सभी विभागों में दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। कुछ राज्य सरकारें भी दिव्यांग कर्मचारियों को यह लाभ दे रही हैं।
Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 08:13:33 PM (IST)
Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 08:35:04 PM (IST)
प्रमोशन में आरक्षण पर नई मांग।HighLights
- दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के आवेदन।
- पर आयुक्त निशक्तजन ने शासन को भेजा है पत्र।
- कुछ राज्य सरकारें भी वर्तमान में यह लाभ दे रही हैं।
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. भोपाल। प्रदेश में दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए आयुक्त निशक्तजन डा. अजय खेमरिया ने सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को अनुशंसा भेजी है।
मप्र दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ की मांग पर आयुक्त ने लिखा है कि दिव्यांग अधिनियम 1995 में पदोन्नति में आरक्षण का प्रविधान है। इसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में भी यथावत रखा गया है।
इसके बावजूद दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारियों को यह लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में कई दिव्यांग कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के साथ आयुक्त कार्यालय में आवेदन दिया है।
उनका कहना है कि केंद्र सरकार के सभी विभागों में दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। कुछ राज्य सरकारें भी दिव्यांग कर्मचारियों को यह लाभ दे रही हैं।