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MP में निकाय चुनाव लड़ना हुआ महंगा: महापौर से लेकर पार्षद तक की जमानत राशि बढ़ी, देना होगा नामांकन से मतगणना तक के खर्च का ब्योरा

संशोधित प्रावधानों के अनुसार नगर निगम के महापौर पद के उम्मीदवार को 32 हजार रुपये और नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को 24 हजार रुपये की जमानत राशि ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 04:59:26 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 04:59:26 PM (IST)
MP में निकाय चुनाव लड़ना हुआ महंगा: महापौर से लेकर पार्षद तक की जमानत राशि बढ़ी, देना होगा नामांकन से मतगणना तक के खर्च का ब्योरा
प्रतीकात्मक फोटो।

HighLights

  1. महापौर की जमानत राशि ₹20 हजार से बढ़कर ₹32 हजार
  2. नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की ₹15 हजार से ₹24 हजार हुई
  3. नामांकन से मतगणना तक के खर्च का हिसाब देना होगा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार ने चुनाव से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में संशोधन के तहत महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षद पद के उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ाई गई है।

साथ ही नामांकन की समय-सीमा, निर्वाचन व्यय का लेखा रखने और उसे प्रस्तुत करने से जुड़े प्रावधान भी बदले गए हैं।

संशोधित प्रावधानों के अनुसार नगर निगम के महापौर पद के उम्मीदवार को 32 हजार रुपये और नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को 24 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी।

नगर परिषद अध्यक्ष के लिए यह राशि 16 हजार रुपये और पार्षद पद के लिए निकाय के प्रकार के अनुसार जमानत राशि निर्धारित की गई है।

नामांकन के लिए कम से कम 7 दिन

संशोधित नियमों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब नामांकन जमा करने के लिए निर्धारित अवधि सात दिन से कम नहीं होगी। यदि सातवां दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है तो उसके अगले कार्यदिवस को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख माना जाएगा।


इससे उम्मीदवारों को नामांकन प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय स्पष्ट रूप से उपलब्ध होगा।

एक पद के लिए एक से अधिक नामांकन स्वीकार नहीं होंगे

नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी एक पद के निर्वाचन के लिए एक प्रत्याशी द्वारा दो या उससे अधिक नामांकन-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर एक से अधिक नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त नामांकन-पत्र स्वीकार नहीं करेगा।

चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक खाता अनिवार्य

महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षद पद के उम्मीदवारों को निर्वाचन से संबंधित आय-व्यय का रिकॉर्ड रखने के लिए अलग और स्वतंत्र बैंक खाता खोलना होगा।

नामांकन-पत्र जमा करते समय उम्मीदवार को इस बैंक खाते की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होगी। चुनाव से संबंधित प्राप्तियां और खर्च इसी खाते के माध्यम से दर्ज किए जाएंगे।

नामांकन से मतगणना तक का खर्च देना होगा

उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय का पूरा लेखा प्रस्तुत करना होगा। इसमें नामांकन-पत्र दाखिल करने की तारीख से लेकर मतगणना की तारीख तक चुनाव से संबंधित किया गया खर्च शामिल होगा।

निर्धारित समय में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने या नियमों के मुताबिक हिसाब नहीं देने पर राज्य निर्वाचन आयोग संबंधित उम्मीदवार को निर्धारित अवधि के लिए चुनाव लड़ने से निरर्हित कर सकता है।

खर्च के दस्तावेज भी रखने होंगे सुरक्षित

उम्मीदवारों को चुनावी खर्च से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने होंगे। अलग बैंक खाते की व्यवस्था का उद्देश्य चुनाव से जुड़ी प्राप्तियों और खर्च का व्यवस्थित लेखा रखने से भी जुड़ा है।

यह भी पढ़ें- MP Election 2027: निकाय-पंचायत चुनावों में बड़ा बदलाव, एक चरण में मतदान की तैयारी; रायपुर बैठक के बाद तय होगा नया प्लान

महापौर-अध्यक्ष को वापस बुलाने की प्रक्रिया भी नियमों में

संशोधित प्रावधानों में महापौर और अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। इसके लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 और मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 के संबंधित प्रावधानों तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

इसके अलावा मृत्यु, त्यागपत्र, निर्वाचन रद्द होने या अन्य कारणों से महापौर, अध्यक्ष अथवा पार्षद का पद रिक्त होने पर निर्धारित समय-सीमा में इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देने का प्रावधान भी किया गया है।

जमानत राशि में ऐसे हुआ बदलाव

(MP नगरीय निकाय चुनाव - संशोधित जमानत राशि):

पद पुरानी जमानत राशि संशोधित (नई) जमानत राशि
नगर निगम महापौर ₹20,000 ₹32,000
नगर पालिका अध्यक्ष ₹15,000 ₹24,000
नगर परिषद अध्यक्ष ₹10,000 ₹16,000
नगर निगम पार्षद ₹5,000 ₹8,000
नगर पालिका पार्षद ₹3,000 ₹4,800
नगर परिषद पार्षद ₹1,000 ₹1,600

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर नगरपालिका निर्वाचन नियमों और उनसे संबंधित संशोधन/निर्देश उपलब्ध हैं।