
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार ने चुनाव से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में संशोधन के तहत महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षद पद के उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ाई गई है।
साथ ही नामांकन की समय-सीमा, निर्वाचन व्यय का लेखा रखने और उसे प्रस्तुत करने से जुड़े प्रावधान भी बदले गए हैं।
| पद | पुरानी जमानत राशि | संशोधित (नई) जमानत राशि |
| नगर निगम महापौर | ₹20,000 | ₹32,000 |
| नगर पालिका अध्यक्ष | ₹15,000 | ₹24,000 |
| नगर परिषद अध्यक्ष | ₹10,000 | ₹16,000 |
| नगर निगम पार्षद | ₹5,000 | ₹8,000 |
| नगर पालिका पार्षद | ₹3,000 | ₹4,800 |
| नगर परिषद पार्षद | ₹1,000 | ₹1,600 |