
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव की भर्ती अब कर्मचारी चयन मंडल करेगा। इसमें शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन होगा। यह जिला संवर्ग रहेगा और तीन स्तरीय वेतनमान मिलेगा। दूसरे और तीसरे स्तर के वेतनमान की अनुशंसा के लिए समिति गठित की जाएगी। इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष दिसंबर में होगी। प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में 50 प्रतिशत कोटा ग्राम रोजगार सहायकों के लिए होगा। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया से रोजगार सहायकों को भी गुजरना होगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने यह प्रविधान मप्र पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, अनुशासन और सेवा की शर्तें) नियम 2025 में किए हैं। राजपत्र में नियमों का प्रकाशन कर 30 दिन में दावे-आपत्ति मंगाए हैं। इसके बाद इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।
भर्ती के लिए संचालनालय प्रतिवर्ष 15 जनवरी तक रिक्त पदों की सूचना कर्मचारी चयन मंडल को भेजेगा। मंडल पात्रता परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की जिला और श्रेणीवार योग्यता सूची तैयार करेगा। रिक्त पदों के 15 प्रतिशत अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनेगी। पात्रता परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर ऐसे अभ्यर्थी प्राथमिकता दी जाएगी, जिसकी आयु अधिक और सीपीसीटी (कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा) में अधिक अंक मिले हैं। किसी सचिव को गृह पंचायत में पदस्थ नहीं किया जाएगा। नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा।
पंचायत सचिव के लिए तीन स्तरीय वेतनमान का प्रविधान रखा गया है। कार्यभार ग्रहण से दो वर्ष की सेवा पूरी होने तक दस हजार रुपये निश्चित वेतन मिलेगा। दो वर्ष बाद सातवें वेतनमान के अनुसार 19,500-62,200 और दस वर्ष की सेवा के बाद 23,500-80,500 वेतनमान की पात्रता होगी। दूसरा और तीसरा वेतनमान समिति की अनुशंसा के बाद ही मिलेगा। भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक, कम्प्यूटर दक्षता और हायर सेकेंडरी निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्षआयु के मामले में भर्ती वर्ष की एक जनवरी को 21 से 35 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए। अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांगजन को शासन के प्रविधान अनुसार छूट मिलेगी।
ग्राम रोजगार सहायक कोटे से अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष रहेगी। 62 वर्ष रहेगी सेवानिवृत्ति आयुसचिव की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि कोई सचिव त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे एक माह पहले जिला पंचायत सीईओ सूचना देनी होगी या फिर एक माह का वेतन जमा करना होगा। कार्य निष्पादन, आचारण और अन्य गुणों के मूल्यांकन के आधार पर इनका वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भी तैयार होगा। प्रदेश में पंचायत सचिव की संख्या ग्राम पंचायत के बराबर होगी। वर्तमान में इनकी संख्या 23,011 है।