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8084 प्रतिष्ठानों को नोटिस, 190 बंद, भोपाल नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया नया एफिडेविट

आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मामले में मंगलवार दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Tue, 22 Sep 2026 09:34:20 AM (IST)Updated Date: Tue, 22 Sep 2026 09:34:20 AM (IST)
8084 प्रतिष्ठानों को नोटिस, 190 बंद, भोपाल नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया नया एफिडेविट
भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में कारोबार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज (AI Generated Image)

HighLights

  1. नगर निगम ने पेश किया 34 पेज का एफिडेविट
  2. 8084 प्रतिष्ठानों को नोटिस, 190 पर कार्रवाई
  3. 62,500 से अधिक प्रतिष्ठान चिह्नित करने का दावा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दोपहर दो बजे से सुनवाई होगी। 15 सितंबर को प्रस्तावित सुनवाई टलने के बाद अब 22 सितंबर को सुनवाई हो रही है। इसके लिए नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में 34 पेज का नया एफिडेविट पेश किया है। इसमें शहरभर में 8084 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करने और 190 के खिलाफ कार्रवाई कर कारोबार बंद कराने की जानकारी दी गई है।

62,500 प्रतिष्ठान चिह्नित, 8084 को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट के पांच अगस्त के निर्देश के बाद नगर निगम ने दावा किया था कि उसने शहर के आवासीय क्षेत्रों में संचालित 62,500 से अधिक प्रतिष्ठानों को चिह्नित किया है। निगम ने 8269 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करने की भी जानकारी दी थी। सूत्रों के अनुसार, अब नए शपथ पत्र में नोटिस का आंकड़ा 8084 बताया गया है। साथ ही 190 प्रतिष्ठानों को बंद कराने की कार्रवाई की जानकारी भी दी गई है।


आंकड़ों में आए इस बदलाव को लेकर भी सुनवाई के दौरान सवाल उठ सकते हैं। नगर निगम ने कोर्ट को बताया है कि चिह्नित प्रतिष्ठानों पर लगातार कार्रवाई जारी है।

सीलिंग और पंचनामे के बाद फिर शुरू हुआ कारोबार

बता दें कि निगम ने आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक करने वाले सात प्रतिष्ठानों को सील किया, जबकि 183 ने स्वेच्छा से कारोबार बंद करने के पंचनामे बनाए गए। निगम की कार्रवाई के दौरान पंचनामा बनाकर बंद कराए गए कई प्रतिष्ठानों में दोबारा कारोबार शुरू होने की जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में मंगलवार की सुनवाई में निगम की कार्रवाई के साथ उसके जमीनी अनुपालन की स्थिति भी अहम रहेगी। कोर्ट जमीनी स्तर पर कार्रवाई की मॉनिटरिंग पर जोर दे सकता है।