नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। एक युवती ने अच्छी कंपनी का लैपटॉप खरीदा और वारंटी अवधि के दौरान ही उसमें कई प्रकार की परेशानी आने लगी। लैपटॉप को कंपनी के सर्विस सेंटर पर ले जाया गया। जहां पर उसे सुधार कर दे दिया गया। कुछ दिन बाद फिर से लैपटाप हैंग होने लगा और युवती को कार्य करने में परेशानी आने लगी। दुकानदार ने लैपटॉप सुधार कर देने से इनकार कर दिया। युवती ने जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक-2 में शिकायत की।
आयोग के अध्यक्ष गिरिबाला सिंह, सदस्य अंजुम फिरोज व सदस्य प्रीति मुद्गल की बेंच ने युवती के पक्ष में निर्णय सुनाया। आयोग ने दुकानदार और लैपटॉप कंपनी दोनों पर करीब 55 हजार का हर्जाना लगाया। आयोग ने आदेश दिया कि उपभोक्ता को नया लैपटाप उसी मॉडल का या कीमत फ्रेस वारंटी के साथ प्रदान करें। लैपटाप की पूरी कीमत 40 हजार रुपये 20 फरवरी 2023 से सात प्रतिशत ब्याज के साथ भु्गतान करें। साथ ही 15 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करना होगा।
दरअसल, अवधपुरी निवासी अनामिका कैथवास ने जिला उपभोक्ता आयोग में बूटकाम सिस्टम्स, डेल इंडिया प्रालि और अर्थ सिस्काम प्रालि के खिलाफ 2023 में याचिका लगाई थी। उन्होंने डेल कंपनी का एक 40 हजार रुपये में लैपटॉप खरीदा था। कुछ दिन बाद लैपटॉप में कई प्रकार की परेशानी आने लगी। युवती ने उसे कंपनी के सर्विस सेंटर पर भेजा तो सुधार कर दे दिया गया। कुछ दिन बाद फिर से परेशानी होने लगी। इसके बाद कंपनी ने सुधार नहीं किया।