• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
  • मेरी खबरें
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • AI बूटकैंप
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • गणेशोत्‍सव 2026
  • हनुमान अंश
  • Mutual Funds मास्टरी
  • मध्‍य प्रदेश की खबरें
  • राशि परिवर्तन
  • मानसून
  • स्वच्छ जल
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • भोपाल

MP में बॉन्ड डॉक्टरों के ट्रांसफर पर लगा ब्रेक: जिला स्तर पर नहीं होगा फेरबदल, सभी अटैचमेंट तत्काल प्रभाव से खत्म

मध्यप्रदेश में बॉन्ड डॉक्टरों की पदस्थापना में सीएमएचओ या कोई अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अब संशोधन नहीं कर सकेगा। संचालनालय ने बॉन्ड डॉक्टरों के वर्तमान...और पढ़ें

By mukesh vishwakarmaEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 06:57:08 PM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 06:57:08 PM (IST)
MP में बॉन्ड डॉक्टरों के ट्रांसफर पर लगा ब्रेक: जिला स्तर पर नहीं होगा फेरबदल, सभी अटैचमेंट तत्काल प्रभाव से खत्म
प्रतीकात्मक

HighLights

  1. जिला स्तर पर बॉन्ड डॉक्टरों की पोस्टिंग में बदलाव नहीं
  2. संचालनालय ने संलग्नीकरण समाप्त करने के निर्देश दिए हैं
  3. बॉन्ड डॉक्टर अब उपचार और चिकित्सा संबंधी कार्य ही करेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश में बॉन्ड पर नियुक्त डॉक्टरों की पदस्थापना में अब जिला स्तर पर किसी तरह का फेरबदल नहीं किया जा सकेगा। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थ बॉन्ड डॉक्टरों के स्थानांतरण या पदस्थापना संशोधन पर रोक लगा दी है।

साथ ही वर्तमान में किए गए सभी प्रकार के संलग्नीकरण तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के निर्देश पर जारी किया गया है।

नहीं होगा नियुक्ति आदेश में फेरबदल

इसमें कहा है कि सीएमएचओ या अन्य जिला स्तरीय अधिकारी बंधपत्र डॉक्टरों की पदस्थापना में कोई संशोधन नहीं कर सकेंगे। यदि किसी अधिकारी ने नियुक्ति आदेश में फेरबदल किया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

संचालनालय ने मेडिकल कॉलेजों के डीनों को यह भी निर्देश दिया है कि बॉन्ड डॉक्टरों से केवल मरीजों के उपचार और चिकित्सा संबंधी कार्य ही लिए जाएं। उनसे गैर-चिकित्सकीय कार्य नहीं कराया जाए।

यह भी पढ़ें- एमपी में 7 महीने से अटके आयुष्मान भुगतान जारी करने की मांग, डॉक्टरों-कर्मचारियों के वेतन और दवाओं के अटके हैं पैसे

नियुक्ति आदेश के बाद मांगा जा रहा था मार्गदर्शन

संचालक, मनोज पुष्प के अनुसार संचालनालय ने 10 सितंबर को एमबीबीएस-पीजी पासआउट बॉन्ड डॉक्टरों के नियुक्ति आदेश जारी किए थे। प्रत्येक डॉक्टर की पदस्थापना निर्धारित स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में की गई थी। इसके बाद जिला स्तर पर इन पदस्थापनाओं में संशोधन को लेकर सीएमएचओ द्वारा मार्गदर्शन मांगा जा रहा था।


अब संचालनालय ने स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्ति आदेश में स्थानीय स्तर पर कोई बदलाव नहीं होगा। आदेश सभी मेडिकल कॉलेजों के डीन, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, संभागायुक्त और कलेक्टरों को भेजकर अनिवार्य पालन के निर्देश दिए गए हैं।