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त्विषा शर्मा केस: दोबारा पोस्टमार्टम कराने, CFSL रिपोर्ट और वित्तीय पहलुओं से जुड़ी जांच की मांग खारिज

बहुचर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में सीबीआई (CBI) को अदालत से बड़ी कामयाबी मिली है। मामले की हालिया सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दायर महत...और पढ़ें

By naman MishraEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 06 Jul 2026 07:12:58 PM (IST)Updated Date: Mon, 06 Jul 2026 07:15:08 PM (IST)
त्विषा शर्मा केस: दोबारा पोस्टमार्टम कराने, CFSL रिपोर्ट और वित्तीय पहलुओं से जुड़ी जांच की मांग खारिज
त्विषा शर्मा केस

HighLights

  1. त्विषा शर्मा मामले में कोर्ट से CBI को बड़ी राहत, सभी अर्जियां मंजूर
  2. आरोपी समर्थ के लैपटॉप का पासवर्ड और वॉयस सैंपल ले सकेगी सीबीआई
  3. दोबारा पोस्टमार्टम और मीडिया कवरेज रोकने की आरोपी पक्ष की मांग खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बहुचर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में सीबीआई (CBI) को अदालत से बड़ी कामयाबी मिली है। मामले की हालिया सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दायर महत्वपूर्ण आवेदनों को स्वीकार कर लिया, जबकि आरोपी पक्ष को करारा झटका लगा है।

सीबीआई के पक्ष में न्यायालय के मुख्य आदेश

  • डिजिटल डिवाइस का पासवर्ड: अदालत ने आरोपी समर्थ सिंह के लैपटॉप और अन्य डिजिटल डिवाइस का पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सीबीआई द्वारा दायर आवेदन को मंजूरी दे दी है। इससे जांच एजेंसी को महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत मिल सकेंगे।
  • वॉयस सैंपल को मंजूरी: आरोपी समर्थ सिंह के वॉयस सैंपल और ऑडियो साक्ष्य से जुड़े सीबीआई के आवेदन को भी अदालत ने स्वीकार कर लिया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में ऑडियो साक्ष्य पेश किए जाने पर आरोपी पक्ष की आपत्तियों को अदालत ने पूरी तरह खारिज कर दिया।

आरोपी पक्ष के ये आवेदन हुए निरस्त

न्यायालय ने आरोपी पक्ष की ओर से दायर कई अर्जियों को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने त्विषा शर्मा के दोबारा पोस्टमार्टम कराने, सीएफएसएल (CFSL) रिपोर्ट और वित्तीय पहलुओं से जुड़ी जांच की मांग वाले आवेदन को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा, आरोपी समर्थ सिंह द्वारा मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग को भी अदालत ने नामंजूर कर दिया।

वहीं, दूसरी आरोपी गिरिबाला सिंह द्वारा कटारा हिल्स थाने में दर्ज लूट के मामले में सीबीआई को निर्देश देने संबंधी आपत्ति को भी कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि लूट का मामला एक अलग अपराध है, जो पृथक रूप से दर्ज है।

अगली सुनवाई

अदालत ने इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई 2026 की तारीख तय की है।

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