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नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बहुचर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में सीबीआई (CBI) को अदालत से बड़ी कामयाबी मिली है। मामले की हालिया सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दायर महत्वपूर्ण आवेदनों को स्वीकार कर लिया, जबकि आरोपी पक्ष को करारा झटका लगा है।
न्यायालय ने आरोपी पक्ष की ओर से दायर कई अर्जियों को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने त्विषा शर्मा के दोबारा पोस्टमार्टम कराने, सीएफएसएल (CFSL) रिपोर्ट और वित्तीय पहलुओं से जुड़ी जांच की मांग वाले आवेदन को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा, आरोपी समर्थ सिंह द्वारा मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग को भी अदालत ने नामंजूर कर दिया।
वहीं, दूसरी आरोपी गिरिबाला सिंह द्वारा कटारा हिल्स थाने में दर्ज लूट के मामले में सीबीआई को निर्देश देने संबंधी आपत्ति को भी कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि लूट का मामला एक अलग अपराध है, जो पृथक रूप से दर्ज है।
अदालत ने इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई 2026 की तारीख तय की है।
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