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भोपाल के बागमुगालिया में बड़ा हादसा टला, सीवेज खोदाई के दौरान कटी गैस पाइपलाइन, तेजी से हुआ रिसाव, ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज

बागमुगालिया स्थित गायत्री विहार फेस-1 के पास सोमवार को सीवेज लाइन बिछाने के दौरान बड़ा हादसा टल गया।

By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: Akash Pandey
Publish Date: Tue, 07 Jul 2026 08:16:58 PM (IST)Updated Date: Tue, 07 Jul 2026 08:16:58 PM (IST)
भोपाल के बागमुगालिया में बड़ा हादसा टला, सीवेज खोदाई के दौरान कटी गैस पाइपलाइन, तेजी से हुआ रिसाव, ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज
भोपाल के बागमुगालिया में बड़ा हादसा टला(एआई फोटो)

HighLights

  1. थिंक गैस की भूमिगत पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, कई इलाकों में पीएनजी सप्लाई प्रभावित
  2. कंपनी ने मरम्मत कर सप्लाई बहाल की, ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज
  3. उल्लंघन करने पर तीन साल की जेल और 25 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बागमुगालिया स्थित गायत्री विहार फेस-1 के पास सोमवार को सीवेज लाइन बिछाने के दौरान बड़ा हादसा टल गया। यहां ठेकेदार द्वारा बिना सूचना दिए की जा रही खोदाई के कारण थिंक गैस की भूमिगत सिटी गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन कटने से मौके पर तेजी से गैस रिसाव हुआ। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन आसपास की कई आवासीय सोसायटियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पीएनजी की आपूर्ति ठप हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही थिंक गैस की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू किया। आवश्यक सुधार के बाद पीएनजी सप्लाई दोबारा बहाल कर दी गई।

'डायल बिफोर यू डिग' के माध्यम से सूचना देना अनिवार्य

कंपनी के अनुसार गैस पाइपलाइन मार्ग पर स्पष्ट रूट मार्कर और चेतावनी बोर्ड लगे होने के बावजूद संबंधित ठेकेदार ने खोदाई से पहले न तो सूचना दी और न ही घटना के बाद कोई रिपोर्ट दी। सरकारी नियमों के तहत किसी भी प्रकार की खोदाई से पहले 'डायल बिफोर यू डिग' के माध्यम से सूचना देना अनिवार्य है।


25 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान

लापरवाही को गंभीर मानते हुए थिंक गैस ने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। कंपनी ने नागरिकों और निर्माण एजेंसियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की खोदाई शुरू करने से पहले टोल-फ्री नंबर 18001025107 पर संपर्क कर सुरक्षा नियमों का पालन करें। कंपनी ने चेतावनी दी है कि बिना सूचना खोदाई करने पर तीन साल तक की जेल और 25 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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