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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 12, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

MP में सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन, स्क्रैप कराने पर मिलेगी 25 प्रतिशत तक टैक्स में छूट

भोपाल की सड़कों पर सभी तरह के 20 लाख से अधिक वाहन हैं। इनमें साढ़े तीन लाख से अधिक ऐसे वाहन हैं, जो 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। यदि बजट में किए ग...और पढ़ें

By Brajendra vermaEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Wed, 12 Mar 2025 07:16:15 PM (IST)Updated Date: Thu, 13 Mar 2025 12:05:42 AM (IST)
MP में सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन, स्क्रैप कराने पर मिलेगी 25 प्रतिशत तक टैक्स में छूट
बजट में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फेसिलिटी(आरवीएसएफ)।

HighLights

  1. भोपाल सहित प्रदेश भर में बढ़ रहे वहनों की संख्या कमी आएगी।
  2. पेट्रोल, डीजल चलित कई वाहनों की उम्र 15 वर्ष हो चुकी है।
  3. ऐसे वाहनों के स्क्रैप होने से पर्यावरण का संरक्षण हो सकेगा।

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बजट में 15 वर्ष आयु पूरी कर चुके सभी तरह के वाहनों को स्क्रैप कराना अनिवार्य किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फेसिलिटी(आरवीएसएफ)के तहत वाहनों का स्क्रैप कराया जा सकता है। यदि कोई शासकीय व निजी वाहन स्क्रैप कराता है तो उसे नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट दी जाएगी।

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  • परिवहन विशेषज्ञ श्यामसुंदर शर्मा का कहना है कि इससे भोपाल सहित प्रदेश भर में बढ़ रहे वहनों की संख्या कमी आएगी। ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होगी।
  • साथ ही पेट्रोल, डीजल के ऐसे वाहन जिनकी उम्र 15 वर्ष हो चुकी है, वो स्क्रैप होने से पर्यावरण का संरक्षण हो सकेगा। कई ऐसे वाहन हैं, जो धुंआ छोड़कर वायु प्रदूषण फैलाते हैं।
  • इससे आसपास का वातावरण अशुद्ध होता है, लेकिन इसमें वाहनों की स्थिति भी देखी जानी चाहिए। यदि वाहन टीक है तो उसे स्कैप के दायरे से बाहर किया जाए।
  • कई ऐसे लोग होते हैं, जो आत्मीय रूप से वाहनों से जुड़ जाते हैं और उनके वाहनों की पीयूसी व फिटनेस ठीक रहती है।
  • बजट में सबसे अच्छी बात यह है पुराने वाहनों को स्क्रैप कराकर नया वाहन खरीदने पर मोटरयान कर यानि टैक्स में छूट मिलेगी।
  • परिवहन वाहनों में 15 प्रतिशत और गैर परिवहन वाहनों में 25 प्रतिशत तक की टैक्स में छूट देने का प्रविधान किया गया है।