
नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। अमानक प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद शहर में न केवल धड़ल्ले से क्रय-विक्रय और उपयोग हो रहा है, बल्कि बड़ी मात्रा में भंडारण भी किया जा रहा है। बुधवार दोपहर नगर निगम की टीम ने सिंधी बस्ती के एक गोदाम और दुकान में छापा मार कर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने बर्तन बरामद किए हैं।
छापेमारी से पहले सहायक आयुक्त स्वर्णिका वर्मा के निर्देश पर पहले एक सेक्टर अधिकारी अजय कनाडे को ग्राहक बना कर आशीर्वाद किराना दुकान में भेजा। अमानक प्लास्टिक की पुष्टि होने के बाद टीम ने दुकान और उससे जुड़े गोदाम में छापा मारा। जहां से 3.20 क्विंटल अमानक प्लास्टिक मिली।
उसे ले जाने के लिए अधिकारियों को ट्रैक्टर-ट्रॉली बुलानी पड़ी। दुकानदार के खिलाफ 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। ज्ञात हो कि दो दिन पूर्व ही निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव ने अधिकारियों की बैठक लेकर अमानक प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाने और छापेमारी करने के निर्देश दिए थे।
अधिकारियों का कहना है कि यह छापेमारी अब तेज होगी। अमानक पॉलीथिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त स्वर्णिका वर्मा, उप स्वास्थ अधिकारी गणेश पाटिल, राकेश कुशवाहा, सेक्टर अधिकारी प्रेमांशु चौकसे, संजय चौधरी, विजय रायसरदार आदि शामिल थे।
शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तो प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग हो ही रहा है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा प्लास्टिक विक्रेताओं के गोदामों में भरा हुआ है। यह पहला अवसर है जब नगर निगम की टीम किसी ऐसे गोदाम तक पहुंची है। निगम प्रशासन की इस कार्रवाई ने यह बात साफ कर दी है, कि अब ऐसे गोदामों की तलाश कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन ट्रांसपोर्टों के खिलाफ भी कार्रवाई की आवश्यकता है। सहायक आयुक्त स्वर्णिमा वर्मा ने भी स्वीकार किया है कि अब ऐसे गोदामों की छानबीन प्रारंभ की जाएगी।
नगर निगम ने प्लास्टिक मुक्त शहर के लिए छह सेक्टर अधिकारियों को दायित्व सौंपा है। उन्हें कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री के क्रय-विक्रय और भंडारण पर निगरानी रखेंगे। बुधवार को की गई छापामार कार्रवाई भी सेक्टर अधिकारी की सतर्कता का परिणाम थी। अधिकारियों ने बताया कि 120 माइक्रान से कम मोटाई वाली प्लास्टिक प्रतिबंधित है। इसके साथ ही प्रतिबंधित श्रेणी में आने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री तथा थर्माकोल से बने डिस्पोजेबल उत्पादों के उपयोग और बिक्री पर भी कार्रवाई के निर्देश हैं।
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